दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना 2026: दिव्यांग छात्रों के लिए मासिक आर्थिक सहायता
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना छत्तीसगढ़ के दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के लिए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले नियमित छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म संस्थान के प्रमुख के माध्यम से जिला कार्यालय में जमा करें।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Social Welfare Department |
| स्तर | राज्य सरकार (Chhattisgarh) |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
लाभ
- 1 से 5 कक्षा के छात्रों के लिए प्रति माह ₹150
- 6 से 8 कक्षा के छात्रों के लिए प्रति माह ₹170
- 9 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए प्रति माह ₹190
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए
- आवेदक छात्र होना चाहिए
- आवेदक दिव्यांग होना चाहिए
- आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक स्कूल, कॉलेज या तकनीकी संस्थान में नियमित छात्र होना चाहिए
जरूरी दस्तावेज
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड या कोई सरकारी पहचान पत्र)
- आय प्रमाण पत्र
- विद्यालय, कॉलेज या तकनीकी संस्थान से बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- पिछला शैक्षणिक अंकपत्र
- बैंक खाता विवरण
आवेदन कैसे करें
- 1छत्तीसगढ़ सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें
- 2आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- 3संस्थान के प्रमुख के माध्यम से आवेदन पत्र और दस्तावेज जिला कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के तहत छात्रों को कितनी मासिक आर्थिक सहायता मिलती है?+
1 से 5 कक्षा के छात्रों को ₹150, 6 से 8 कक्षा के छात्रों को ₹170, और 9 से 12 कक्षा के छात्रों को ₹190 प्रति माह मिलते हैं।
इस योजना के लिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत क्या है?+
आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
क्या किसी भी राज्य के छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?+
नहीं, केवल छत्तीसगढ़ के निवासी छात्र आवेदन कर सकते हैं।
कौन से छात्र इस आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं?+
स्कूल, कॉलेज या तकनीकी संस्थान में नियमित छात्र पात्र हैं।
क्या आवेदन पत्र जमा करने के लिए कोई विशेष प्रारूप है?+
हाँ, आवेदन पत्र सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।
आवेदन पत्र कहाँ जमा करना होता है?+
आवेदन पत्र संस्थान के प्रमुख के माध्यम से जिला कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करना होता है।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?+
विकलांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, पिछला अंकपत्र और बैंक खाता विवरण आवश्यक हैं।
क्या इस योजना के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है?+
हाँ, आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाणित करना होगा।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)