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राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम सहायता योजना (SASSCDC)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम सहायता योजना (SASSCDC) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण और सब्सिडी प्रदान करती है। यह कृषि, छोटे उद्योग, परिवहन और सेवा क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता देती है। पात्र लाभार्थी अपने जिले के राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Social Justice and Empowerment
स्तरकेंद्र सरकार
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

लाभ

  • कम ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता।
  • ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए वित्तीय सब्सिडी की सुविधा।
  • सब्सिडी की सीमा और दरें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के नियमों के समान।
  • बैंकों, NSFDC और NSKFDC के साथ समन्वय से ऋण सहायता की उपलब्धता।
  • कृषि, लघु उद्योग, परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजीगत सहायता।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहा हो।

जरूरी दस्तावेज

  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र या बीपीएल (BPL) प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • प्रस्तावित व्यवसाय या आर्थिक गतिविधि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (बिजनेस प्लान)

आवेदन कैसे करें

  1. 1अपने जिले में स्थित राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (SCDC) के कार्यालय में जाएं।
  2. 2कार्यालय से योजना का निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. 3आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण और प्रस्तावित कार्य की जानकारी सही-सही भरें।
  4. 4जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न करें।
  5. 5हस्ताक्षर करके आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करें और पावती रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए कौन पात्र है?+

अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित वे सभी व्यक्ति पात्र हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।

इस योजना के तहत किन व्यवसायों के लिए ऋण मिलता है?+

कृषि व संबद्ध कार्य, लघु सिंचाई, छोटे उद्योग, परिवहन वाहन तथा व्यापार व सेवा क्षेत्र के कार्यों के लिए सहायता मिलती है।

सब्सिडी की राशि किस आधार पर तय की जाती है?+

सब्सिडी की सीमा और राशि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है।

मार्जिन मनी ऋण पर ब्याज दर कितनी होती है?+

मार्जिन मनी ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी विशिष्ट दर राज्य निगमों द्वारा तय की जाती है।

ऋण प्राप्त करने के लिए किन संस्थाओं से सहायता मिलती है?+

वित्तीय सहायता स्थानीय बैंकों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) और NSKFDC के माध्यम से दी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया क्या है?+

इच्छुक लाभार्थियों को अपने जिले के राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन जमा करना होता है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)