कक्षा 9 और 10 के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
यह केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के नियमित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो। इसके तहत छात्रों को 10 महीनों के लिए ₹225 से ₹525 तक मासिक छात्रवृत्ति और ₹1,000 तक का वार्षिक तदर्थ अनुदान मिलता है। पात्र छात्रों को अपना भरा हुआ आवेदन पत्र 30 नवंबर तक अपने विद्यालय प्रमुख के पास जमा करना होता है।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Ministry Of Social Justice and Empowerment |
| स्तर | केंद्र सरकार |
| आय सीमा | ₹2.5 lakh |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
लाभ
- डे स्कॉलर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति: 10 महीनों के लिए ₹225 प्रति माह
- हॉस्टलर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति: 10 महीनों के लिए ₹525 प्रति माह
- पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान: डे स्कॉलर के लिए ₹750 प्रति वर्ष तथा हॉस्टलर के लिए ₹1,000 प्रति वर्ष
- निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रीडर भत्ता: ₹160 प्रति माह
- परिसर से बाहर रहने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए परिवहन भत्ता: ₹160 प्रति माह
- गंभीर रूप से दिव्यांग डे स्कॉलर छात्रों के लिए एस्कॉर्ट भत्ता: ₹160 प्रति माह
- दिव्यांग हॉस्टल छात्रों की सहायता करने वाले के लिए हेल्पर भत्ता: ₹160 प्रति माह
- मानसिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए कोचिंग भत्ता: ₹240 प्रति माह
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- आवेदक का कक्षा 9वीं या 10वीं में नियमित छात्र होना अनिवार्य है
- आवेदक का अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है
- छात्र किसी सरकारी या सरकार/सीबीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए
- माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
- पढ़ाई केवल भारत के भीतर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में होनी चाहिए
जरूरी दस्तावेज
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र
- आधार कार्ड की प्रति
- आय प्रमाण पत्र (वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम होने का प्रमाण)
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- कक्षा 9वीं या 10वीं में अध्ययन का प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवेदन कैसे करें
- 1राज्य सरकार के संबंधित पोर्टल या विभाग से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- 2आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
- 3आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 4पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र शैक्षणिक वर्ष की 30 नवंबर तक अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जमा करें।
- 5स्कूल प्रमुख आवेदन की जांच करके उसे स्वीकृति हेतु संबंधित ब्लॉक या जिला स्तरीय अधिकारियों को अग्रेषित करेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्री-मैट्रिक एससी छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?+
कक्षा 9वीं या 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख या उससे कम है, इसके लिए पात्र हैं।
इस योजना के तहत कितनी छात्रवृत्ति मिलती है?+
डे स्कॉलर को ₹225 प्रतिमाह और हॉस्टलर को ₹525 प्रतिमाह (10 महीनों के लिए) मिलते हैं, साथ ही ₹750 से ₹1,000 का वार्षिक पुस्तक अनुदान दिया जाता है।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?+
छात्रों को अपना आवेदन शैक्षणिक वर्ष की 30 नवंबर तक अपने विद्यालय प्रमुख के पास जमा करना होता है।
क्या कक्षा दोहराने पर छात्रवृत्ति मिलती रहेगी?+
नहीं, किसी भी कक्षा में दोबारा पढ़ने पर उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
क्या इसके लिए कोई आवेदन शुल्क देना होता है?+
नहीं, इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)