मुख्य सामग्री पर जाएं

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नया उद्यम शुरू करने के लिए ₹10,00,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें ₹5,00,000 तक का अनुदान और ₹5,00,000 तक का ब्याज-मुक्त या रियायती ऋण शामिल है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पात्र पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागDepartment of Industries
स्तरराज्य सरकार (Bihar)
किसके लिएपुरुष
आयु18–50 वर्ष
आवेदन का तरीकाऑनलाइन

लाभ

  • नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10,00,000/- तक की कुल वित्तीय सहायता।
  • कुल सहायता का 50% हिस्सा (अधिकतम ₹5,00,000/-) गैर-वापसी योग्य सरकारी अनुदान के रूप में।
  • शेष 50% हिस्सा (अधिकतम ₹5,00,000/-) ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में (विशिष्ट उप-योजनाओं में मात्र 1% ब्याज)।
  • परियोजना स्थल की तैयारी, बिजली कनेक्शन और सुरक्षा उपकरण जैसे कार्यों के लिए वित्तीय मदद।
  • प्रशिक्षण के उपरांत सीधे व्यापारिक बैंक खाते में किस्तों में राशि का भुगतान।
  • व्यावसायिक कौशल और प्रबंधन क्षमता बढ़ाने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • केवल सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं।
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए।
  • व्यावसायिक इकाई का प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के रूप में होना आवश्यक है।

जरूरी दस्तावेज

  • मैट्रिक (10वीं) का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि सत्यापन हेतु)
  • इंटरमीडिएट (10+2), आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास (मूल निवास) प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आवेदक के हस्ताक्षर का स्कैन

आवेदन कैसे करें

  1. 1आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाएं और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (MMUY) के तहत पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
  2. 2अपना आधार नंबर दर्ज करें, पासवर्ड बनाएं और प्रारंभिक पंजीकरण फॉर्म भरें।
  3. 3पंजीकरण के बाद udyamiuser.bihar.gov.in पोर्टल पर अपने आधार नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  4. 4डैशबोर्ड पर दिए गए आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  5. 5निर्देशानुसार अपने सभी आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  6. 6भरी गई सभी जानकारियों की दोबारा जांच करें और आवेदन को सबमिट करें।
  7. 7भविष्य के संदर्भ के लिए पावती रसीद डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है?+

यह बिहार सरकार की योजना है जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष युवाओं को नया उद्यम शुरू करने के लिए ₹10,00,000 तक की वित्तीय सहायता देती है।

योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?+

इस योजना में ₹10,00,000 तक की सहायता मिलती है, जिसमें 50% (₹5,00,000 तक) अनुदान और 50% ऋण होता है।

ऋण पर कितना ब्याज देना होता है?+

यह ऋण सामान्यतः ब्याज-मुक्त होता है, जबकि कुछ विशेष उप-योजनाओं में नाममात्र 1% ब्याज लिया जाता है।

आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है?+

आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कौन से वर्ग के लोग इस योजना के पात्र हैं?+

इस घटक के अंतर्गत केवल बिहार के सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष नागरिक आवेदन कर सकते हैं।

क्या योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है?+

हां, चयनित आवेदकों के लिए उद्यमशीलता कौशल बढ़ाने हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

क्या अन्य राज्यों के युवा आवेदन कर सकते हैं?+

नहीं, इस योजना के लिए केवल बिहार के स्थायी निवासी ही पात्र हैं।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)