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मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2026: वाहन ऋण पर ब्याज सब्सिडी व स्वरोजगार

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को राशन वितरण हेतु वाहन खरीदने के लिए बैंक ऋण और सब्सिडी देती है। इसमें 7 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और अधिकतम ₹1,25,000 तक सीजीटीएमएसई शुल्क की वापसी मिलती है। पात्र उम्मीदवार समग्र पोर्टल या एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागFood, Civil Supplies and Consumer Protection Department
स्तरराज्य सरकार (Madhya Pradesh)
आयु18–45 वर्ष
आय सीमा₹12 lakh
आवेदन का तरीकाऑनलाइन

लाभ

  • वाहन ऋण पर 7 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
  • क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) शुल्क की ₹1,25,000 तक की अधिकतम प्रतिपूर्ति।
  • लगभग ₹25,00,000 तक की लागत वाले व्यावसायिक वाहन की खरीद के लिए ऋण सुविधा।
  • उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न परिवहन और हैंडलिंग के लिए तय दरों पर सीधे बैंक खाते में मासिक भुगतान।
  • सात वर्षों के लिए नियमित स्व-रोजगार का सुनिश्चित अवसर।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक मध्य प्रदेश के संबंधित जिले के ग्रामीण या शहरी स्थानीय निकाय का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक के पास भारी मोटर वाहन (एचएमवी) चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की कुल वार्षिक आय ₹12,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक शासकीय सेवक या पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक पहले से किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न ले रहा हो।

जरूरी दस्तावेज

  • आवेदक का नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 8वीं पास)।
  • तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • भारी मोटर वाहन (एचएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस।
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • पोर्टल पर उपलब्ध सूची से चयनित वाहन मॉडल का विवरण।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
  • बैंक ऋण प्री-स्वीकृति पत्र (यदि बैंक के माध्यम से आवेदन किया हो)।
  • शासकीय सेवक या पेंशनभोगी न होने का स्व-घोषणा पत्र।
  • ₹100 के स्टाम्प पेपर पर आपराधिक प्रकरण न होने और जानकारी सत्य होने का शपथ पत्र।

आवेदन कैसे करें

  1. 1चरण 1: समग्र पोर्टल samast.mponline.gov.in पर जाएं और प्रोफाइल बनाएं विकल्प पर क्लिक करें।
  2. 2चरण 2: अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और ओटीपी दर्ज करके प्रोफाइल सत्यापन पूरा करें।
  3. 3चरण 3: आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी के जरिए आधार ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करें।
  4. 4चरण 4: मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के आवेदन पत्र को खोलें और सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  5. 5चरण 5: अधिकृत सूची में से अधिकतम ₹25 लाख की सीमा के भीतर अपने ट्रक मॉडल का चयन करें।
  6. 6चरण 6: मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज और ₹100 के स्टाम्प पेपर का शपथ पत्र अपलोड करें।
  7. 7चरण 7: दर्ज जानकारी की जांच करें और आवेदन पत्र को सबमिट करके पावती रसीद सुरक्षित रख लें।
  8. 8चरण 8: आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क केंद्र पर जाकर भी यह आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत वाहन की अधिकतम लागत कितनी हो सकती है?+

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹25,00,000 तक की लागत वाले वाहन की खरीद के लिए सहायता दी जाती है।

खरीदे जाने वाले वाहन की क्षमता कितनी होनी चाहिए?+

वाहन की भार वहन क्षमता 7.5 मीट्रिक टन (+/- 10%) के दायरे में होनी चाहिए।

योजना के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की क्या सीमा है?+

आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹12,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वाहन खरीदने के लिए ऋण किस बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है?+

योजना के तहत वाहन खरीद हेतु ऋण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

यदि एक क्षेत्र के लिए एक से अधिक आवेदन आते हैं तो चयन कैसे होगा?+

एक क्षेत्र के लिए एक से अधिक पात्र आवेदन आने पर लाभार्थी का चयन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाता है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)