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स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को बिना किसी गिरवी (कोलैटरल-फ्री) के ऋण प्राप्त करने में मदद करती है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को प्रति स्टार्टअप ₹20 करोड़ तक की ऋण गारंटी दी जाती है। पात्र उद्यमी जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या सदस्य वित्तीय संस्थानों की शाखाओं में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Commerce And Industry
स्तरकेंद्र सरकार
आवेदन का तरीकाऑनलाइन और ऑफलाइन

लाभ

  • डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को बिना किसी कोलैटरल के ऋण सुविधा प्रदान करना।
  • ₹10 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं के लिए डिफॉल्ट राशि पर 85% तक की गारंटी कवरेज।
  • ₹10 करोड़ से अधिक और ₹20 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं के लिए 75% गारंटी कवरेज।
  • वर्किंग कैपिटल, वेंचर डेट, सबऑर्डिनेटेड डेट और डिबेंचर सहित विभिन्न प्रकार के ऋण साधनों की सुरक्षा।
  • महिला उद्यमियों, पूर्वोत्तर क्षेत्र की इकाइयों और 27 चैंपियन सेक्टरों के लिए रियायती वार्षिक गारंटी शुल्क।
  • संस्थानों को बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी कवर देकर औपचारिक ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक इकाई डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • संस्था को भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के तहत एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित नहीं किया गया हो।
  • संबंधित सदस्य ऋण संस्थान (एमएलआई) द्वारा पात्रता प्रमाणित की गई हो।
  • इकाई डीपीआईआईटी मान्यता के अनुसार पात्र व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय हो।

जरूरी दस्तावेज

  • डीपीआईआईटी मान्यता प्रमाण पत्र (DPIIT Recognition Certificate)
  • कंपनी निगमन या पंजीकरण प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation)
  • स्टार्टअप का पैन कार्ड (PAN Card)
  • प्रमोटरों और निदेशकों के केवाईसी दस्तावेज

आवेदन कैसे करें

  1. 1आधिकारिक जनसमर्थ पोर्टल (https://www.jansamarth.in) पर जाएं।
  2. 2अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी की सहायता से पोर्टल पर पंजीकरण या लॉगिन करें।
  3. 3पात्रता जांच विकल्प चुनें और डीपीआईआईटी नंबर, पैन और उद्यम विवरण दर्ज करें।
  4. 4स्टार्टअप ऋण आवेदन फॉर्म खोलें और अपने व्यापारिक व वित्तीय विवरण भरें।
  5. 5कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र और वित्तीय दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
  6. 6आवश्यक ऋण राशि, उद्देश्य और पुनर्भुगतान अवधि की जानकारी दर्ज करें।
  7. 7पोर्टल द्वारा सुझाए गए बैंकों में से अपनी पसंदीदा बैंक और शाखा का चयन करें।
  8. 8डिजिटल सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र प्राप्त करें और शाखा में औपचारिकताएं पूरी कर ऋण प्राप्त करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) क्या है?+

यह केंद्र सरकार की योजना है जो डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए जाने वाले ऋण पर वित्तीय संस्थानों को गारंटी कवर प्रदान करती है।

योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण गारंटी मिलती है?+

इस योजना के अंतर्गत प्रति पात्र स्टार्टअप अधिकतम ₹20 करोड़ तक की ऋण गारंटी प्रदान की जाती है।

क्या सरकार इस योजना में सीधे ऋण देती है?+

नहीं, सरकार सीधे ऋण नहीं देती बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है।

सीजीएसएस के तहत गारंटी का प्रतिशत कितना है?+

₹10 करोड़ तक के ऋण पर 85% और ₹10 करोड़ से ₹20 करोड़ तक के ऋण पर 75% गारंटी कवरेज मिलता है।

क्या महिला उद्यमियों को इसमें कोई विशेष लाभ मिलता है?+

हाँ, महिला उद्यमियों, पूर्वोत्तर इकाइयों और 27 चैंपियन क्षेत्रों के लिए गारंटी शुल्क में रियायत दी जाती है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)