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अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता उन्नयन योजना 2026

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता उन्नयन योजना कक्षा 9वीं से 12वीं के एससी विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करती है। चयनित छात्रों को अध्ययन सामग्री, रहने और भत्ते के लिए ₹25,000 का वार्षिक पैकेज अनुदान मिलता है। इस योजना का चयन राज्य सरकारों द्वारा चयनित आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालयों के माध्यम से किया जाता है।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Social Justice and Empowerment
स्तरकेंद्र सरकार
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

लाभ

  • प्रति छात्र प्रति वर्ष ₹25,000 का कुल पैकेज अनुदान।
  • आवासीय छात्रों के लिए ₹900 प्रति माह की दर से 10 महीने हेतु ₹9,000 आवास एवं भोजन शुल्क।
  • छात्रों के लिए ₹300 प्रति माह (10 महीने) की दर से ₹3,000 जेब खर्च।
  • पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए ₹3,000 की वार्षिक सहायता।
  • प्रधानाचार्य, विषय विशेषज्ञों के मानदेय और आकस्मिक खर्चों के लिए ₹10,000 प्रति वर्ष।
  • नेत्रहीन छात्रों के लिए ₹200 प्रति माह वाचक (रीडर) भत्ता।
  • दिव्यांग डे-स्कॉलर छात्रों के लिए ₹100 प्रति माह परिवहन भत्ता।
  • गंभीर रूप से दिव्यांग छात्रों की सहायता करने वाले छात्रावास कर्मचारियों को ₹200 प्रति माह विशेष वेतन।
  • निचले अंगों की दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए ₹100 प्रति माह अनुरक्षक (एस्कॉर्ट) भत्ता।
  • मानसिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए अतिरिक्त कोचिंग हेतु ₹200 प्रति माह भत्ता।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग का छात्र होना चाहिए।
  • छात्र योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चयनित विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहा हो।
  • पिछली परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र कक्षा 10वीं या 11वीं में भी शामिल हो सकते हैं यदि वे कक्षा 9वीं में प्रवेश से चूक गए हों।
  • छात्र उच्च अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चयनित शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों से होना चाहिए।
  • लड़कों और लड़कियों के बीच 50:50 के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती हैं।
  • यथासंभव दिव्यांग अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कम से कम 3% प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।

जरूरी दस्तावेज

  • जाति प्रमाण पत्र
  • पिछली कक्षाओं के शैक्षणिक रिकॉर्ड व अंकतालिका
  • विद्यालय नामांकन प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आवेदन कैसे करें

  1. 1चरण 1: राज्य सरकारें पात्र पिछड़े जिलों और उपयुक्त आवासीय सुविधाओं वाले विद्यालयों की पहचान करती हैं।
  2. 2चरण 2: चयनित विद्यालय कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन करते हैं।
  3. 3चरण 3: छात्र अपने जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक रिकॉर्ड विद्यालय प्रशासन को जमा करते हैं।
  4. 4चरण 4: राज्य सरकार द्वारा 50:50 बालक-बालिका अनुपात और 3% दिव्यांग आरक्षण के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है।
  5. 5चरण 5: चयनित विद्यार्थियों का विवरण आधार-सक्षम बैंक खाते से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा अनुदान दिया जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के तहत कुल कितनी वार्षिक वित्तीय सहायता मिलती है?+

पात्र छात्रों को प्रति वर्ष ₹25,000 का कुल पैकेज अनुदान मिलता है, जिसमें आवास, जेब खर्च, किताबें और कोचिंग सहायता शामिल है।

कौन से छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं?+

अनुसूचित जाति के वे छात्र पात्र हैं जो राज्य सरकार द्वारा चुने गए विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे हैं।

क्या कक्षा 10 या 11 में भी योजना का लाभ लिया जा सकता है?+

हाँ, यदि पिछली परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा हो और छात्र कक्षा 9वीं में शामिल न हो पाया हो, तो कक्षा 10वीं या 11वीं में भी प्रवेश मिल सकता है।

दिव्यांग विद्यार्थियों को क्या अतिरिक्त भत्ते दिए जाते हैं?+

दिव्यांग छात्रों को आवश्यकतानुसार ₹200 प्रति माह रीडर भत्ता, ₹100 प्रति माह परिवहन भत्ता और ₹100 प्रति माह एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाता है।

छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?+

छात्रवृत्ति राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है।

इस योजना में किस प्रकार की कोचिंग दी जाती है?+

इसमें स्कूली विषयों की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक कोचिंग और इंजीनियरिंग व मेडिकल जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)