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हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

एसआरएमएस योजना के तहत चिन्हित हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों को ₹40,000 की एकमुश्त सहायता, ₹5 लाख तक की पूंजीगत सब्सिडी, रियायती ऋण और ₹3,000 मासिक स्टाइपेंड के साथ मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का लाभ चिन्हित कर्मी, स्वच्छता कर्मी और उनके आश्रित ले सकते हैं। नकद सहायता राज्य सर्वेक्षण के आधार पर मिलती है और ऋण के लिए एनएसकेएफडीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Social Justice and Empowerment
स्तरकेंद्र सरकार
आयु18 वर्ष या अधिक
आवेदन का तरीकाऑनलाइन और ऑफलाइन

लाभ

  • प्रत्येक पात्र परिवार के एक चिन्हित कर्मी को ₹40,000 की एकमुश्त नकद सहायता।
  • व्यक्तिगत परियोजनाओं पर 50% तक (अधिकतम ₹5,00,000) पूंजीगत सब्सिडी और रियायती ब्याज दर पर ऋण।
  • ₹5 लाख से ₹15 लाख तक की परियोजनाओं पर ₹2.5 लाख तथा शेष लागत पर 25% की पूंजीगत सब्सिडी।
  • समूह परियोजनाओं के लिए ₹50 लाख तक की सीमा (प्रति लाभार्थी अधिकतम ₹10 लाख) तथा ₹3.75 लाख तक की सब्सिडी।
  • ₹1 लाख तक के ऋण पर 5% वार्षिक ब्याज दर (महिला लाभार्थियों के लिए 4%) तथा ₹1 लाख से अधिक पर 6% वार्षिक ब्याज।
  • दो वर्ष तक के कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान ₹3,000 प्रति माह का मानदेय (स्टाइपेंड)।
  • आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5,00,000 तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर।
  • स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता आधारित परियोजनाओं के लिए समान सहायता, अपस्किलिंग और सुरक्षा कार्यशालाएं।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक राज्य सरकार के सर्वेक्षण में चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी या उसका आश्रित होना चाहिए और उसके पास एमएस-आईडी होनी चाहिए।
  • स्वच्छता कर्मी और उनके आश्रित केवल स्वच्छता से जुड़े स्व-रोजगार कार्यों के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  • कौशल प्रशिक्षण और ऋण प्राप्त करने के लिए आश्रितों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
  • स्वच्छता कर्मियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाण पत्र (सफाई कर्मचारियों के लिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

आवेदन कैसे करें

  1. 1चरण 1: एकमुश्त नकद सहायता के लिए स्थानीय नगर निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में अपना पंजीकरण कराकर एमएस-आईडी प्राप्त करें।
  2. 2चरण 2: स्व-रोजगार ऋण हेतु एनएसकेएफडीसी के आधिकारिक पोर्टल nskfdc.nic.in पर जाएं और एसआरएमएस ऋण आवेदन पत्र खोलें।
  3. 3चरण 3: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें और इसे राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के जिला कार्यालय में जमा करें।
  4. 4चरण 4: संबंधित बैंक या एजेंसी शाखा परियोजना की जांच कर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन उच्च कार्यालय और एनएसकेएफडीसी को भेजेगी।
  5. 5चरण 5: एनएसकेएफडीसी की मूल्यांकन समिति और निदेशक मंडल से मंजूरी मिलने के बाद स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
  6. 6चरण 6: ऋण समझौते और औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद बैंक द्वारा ऋण राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जारी कर दी जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एसआरएमएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?+

इस योजना का उद्देश्य हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता, ऋण और कौशल प्रशिक्षण देकर वैकल्पिक सम्मानजनक रोजगार में पुनर्वासित करना है।

योजना के तहत कितनी एकमुश्त नकद सहायता मिलती है?+

प्रत्येक चिन्हित परिवार के एक कर्मी को ₹40,000 की एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की जाती है।

ऋण चुकाने की अवधि और ब्याज दर क्या है?+

₹5 लाख तक के ऋण के लिए 5 वर्ष और ₹5 लाख से अधिक के लिए 7 वर्ष की अवधि (6 माह तक के मोराटोरियम सहित) होती है। ब्याज दर ₹1 लाख तक 5% (महिलाओं के लिए 4%) और ₹1 लाख से अधिक पर 6% प्रति वर्ष है।

कौशल प्रशिक्षण के दौरान कितना स्टाइपेंड मिलता है?+

कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को ₹3,000 प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाता है।

सफाई कर्मचारियों के लिए व्यवसाय प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकता है?+

स्थानीय राजस्व अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, छावनी अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, नगर निकाय सदस्य, ग्राम प्रधान या बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक यह प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।

क्या स्वच्छता कर्मी किसी भी व्यवसाय के लिए ऋण ले सकते हैं?+

नहीं, स्वच्छता कर्मी और उनके आश्रित केवल स्वच्छता से संबंधित स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए ही वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)