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अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PRE-ST)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि स्कूल छोड़ने की दर कम हो सके। जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं है, उन्हें शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने की छात्रवृत्ति मिलती है। इसके लिए छात्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Tribal Affairs
स्तरकेंद्र सरकार
आय सीमा₹2.5 lakh
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

लाभ

  • शैक्षणिक वर्ष के 10 महीनों के लिए छात्रवृत्ति राशि (1 अप्रैल या प्रवेश के माह से, जो भी बाद में हो)
  • दिव्यांग छात्रों (SwD) के लिए मासिक भत्ते जैसे वाचक (रीडर) भत्ता, परिवहन भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता, हेल्पर भत्ता और कोचिंग भत्ता
  • पात्र अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध, कोई निश्चित संख्या सीमा नहीं
  • आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होना चाहिए
  • सरकारी या सरकार/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 9वीं या 10वीं का नियमित छात्र होना आवश्यक है
  • माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • आवेदक सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ न ले रहा हो
  • छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दी जाती है जहाँ का छात्र निवासी है

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड की प्रति
  • अनुसूचित जनजाति (ST) जाति प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का आय प्रमाण पत्र (माता-पिता न होने पर अभिभावक का आय प्रमाण पत्र)
  • मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 9वीं या 10वीं में प्रवेश का प्रमाण
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आवेदन कैसे करें

  1. 1अपने विद्यालय या संस्थान के कार्यालय से छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. 2आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें, विशेष रूप से लाल तारांकित (*) अनिवार्य क्षेत्रों को ध्यानपूर्वक पूरा करें।
  3. 3आधार कार्ड और जाति/आय प्रमाण पत्रों की प्रतियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  4. 4पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित अपने विद्यालय के प्रधान/संस्था प्रमुख के पास जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्री-मैट्रिक एसटी छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?+

सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9वीं या 10वीं में पढ़ने वाले नियमित एसटी छात्र, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो, पात्र हैं।

छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष में कितने समय के लिए दी जाती है?+

छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष के 10 महीनों के लिए दी जाती है, जो 1 अप्रैल या प्रवेश के महीने (जो भी बाद में हो) से लागू होती है।

क्या दिव्यांग छात्रों के लिए कोई विशेष भत्ता मिलता है?+

हाँ, दिव्यांग छात्रों को दिव्यांगता के अनुसार रीडर भत्ता, परिवहन भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता, हेल्पर भत्ता और कोचिंग भत्ता दिया जाता है।

यदि छात्र कक्षा दोहराता है तो क्या छात्रवृत्ति मिलेगी?+

नहीं, कक्षा दोहराने की स्थिति में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाती है।

क्या इस छात्रवृत्ति के लिए कोई आवेदन शुल्क है?+

नहीं, आवेदन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है।

अभिभावक की आय कब दर्शानी होती है?+

अभिभावक की आय केवल उस स्थिति में दर्शानी होती है जब छात्र के माता-पिता दोनों जीवित न हों।

क्या अन्य सरकारी छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र इसके पात्र हैं?+

नहीं, केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे छात्र इसके पात्र नहीं हैं।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)