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पीएम स्वनिधि योजना 2026: ₹10,000 बिना गारंटी ऋण एवं ब्याज सब्सिडी

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

पीएम स्वनिधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों को ₹10,000 का बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण और 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। समय पर ऋण चुकाने पर ₹20,000 और ₹50,000 का अगला ऋण तथा डिजिटल लेनदेन पर ₹100 प्रति माह तक कैशबैक मिलता है। पात्र वेंडर पीएम स्वनिधि पोर्टल पर ऑनलाइन या ऋण आवेदन फॉर्म के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Housing & Urban Affairs
स्तरकेंद्र सरकार
आवेदन का तरीकाऑनलाइन और ऑफलाइन

लाभ

  • व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए ₹10,000 तक का बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण।
  • समय पर भुगतान करने पर ₹20,000 और ₹50,000 तक के अगले ऋण की सुविधा।
  • ऋण पर 7% की ब्याज सब्सिडी सहायता।
  • डिजिटल लेनदेन अपनाने पर ₹100 प्रति माह तक का कैशबैक प्रोत्साहन।
  • ऋण आवेदन के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं।
  • ऋण चुकाने के लिए एक वर्ष की मासिक किश्तों की अवधि।
  • कच्चा माल, उपकरण या किराया जैसे किसी भी व्यावसायिक कार्य के लिए राशि का उपयोग करने की स्वतंत्रता।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र या पहचान पत्र धारक स्ट्रीट वेंडर।
  • सर्वेक्षण में पहचाने गए वेंडर जिन्हें अब तक वेंडिंग प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है।
  • सर्वेक्षण से छूटे हुए या बाद में कार्य शुरू करने वाले वेंडर, जिनके पास यूएलबी या टीवीसी से जारी अनुशंसा पत्र (एलओआर) है।
  • शहरी स्थानीय निकाय की सीमा में वेंडिंग करने वाले पेरी-अर्बन या ग्रामीण क्षेत्रों के वेंडर, जिनके पास अनुशंसा पत्र उपलब्ध है।
  • 24 मार्च 2020 से कम से कम एक वर्ष पहले से वेंडिंग कार्य कर रहे स्ट्रीट वेंडर।

जरूरी दस्तावेज

  • वेंडिंग प्रमाण पत्र या वेंडर पहचान पत्र (श्रेणी ए और बी के लिए)।
  • यूएलबी अथवा टीवीसी द्वारा जारी अनुशंसा पत्र (श्रेणी सी और डी के लिए)।
  • मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड।
  • केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड।
  • बैंक खाता पासबुक या बैंक विवरण की प्रति।
  • वेंडर संघ सदस्यता पत्र या वेंडर होने का अन्य प्रमाण।
  • ऋण चुकता प्रमाण पत्र (दूसरे ऋण के आवेदन हेतु)।

आवेदन कैसे करें

  1. 1आधिकारिक पीएम स्वनिधि पोर्टल pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
  2. 2अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
  3. 3अपनी वेंडर श्रेणी का चयन करें और अनिवार्य सर्वेक्षण संदर्भ संख्या दर्ज करें।
  4. 4ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत, व्यावसायिक और बैंक संबंधी जानकारी भरें।
  5. 5आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आधार ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और आवेदन जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम स्वनिधि के तहत अधिकतम कितना ऋण मिलता है?+

योजना के तहत पहले चरण में ₹10,000 तक का ऋण मिलता है, जिसे समय पर चुकाने पर ₹20,000 और ₹50,000 का अगला ऋण मिल सकता है।

क्या ऋण प्राप्त करने के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता है?+

नहीं, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण पूरी तरह से बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।

इस योजना में कितनी ब्याज सब्सिडी मिलती है?+

इस योजना में ऋण के नियमित पुनर्भुगतान पर 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

ऋण चुकाने की समय सीमा क्या है?+

ऋण राशि को एक वर्ष के भीतर मासिक किश्तों में चुकाना होता है।

क्या इस योजना में आवेदन करने की कोई आयु सीमा है?+

पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

डिजिटल लेनदेन पर कितना कैशबैक मिलता है?+

डिजिटल लेनदेन करने पर स्ट्रीट वेंडरों को ₹100 प्रति माह तक का कैशबैक दिया जाता है।

क्या ऋण आवेदन के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क लगता है?+

नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन करने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)