पीएम स्वनिधि योजना 2026: ₹10,000 बिना गारंटी ऋण एवं ब्याज सब्सिडी
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
पीएम स्वनिधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों को ₹10,000 का बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण और 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। समय पर ऋण चुकाने पर ₹20,000 और ₹50,000 का अगला ऋण तथा डिजिटल लेनदेन पर ₹100 प्रति माह तक कैशबैक मिलता है। पात्र वेंडर पीएम स्वनिधि पोर्टल पर ऑनलाइन या ऋण आवेदन फॉर्म के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Ministry Of Housing & Urban Affairs |
| स्तर | केंद्र सरकार |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
लाभ
- व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए ₹10,000 तक का बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण।
- समय पर भुगतान करने पर ₹20,000 और ₹50,000 तक के अगले ऋण की सुविधा।
- ऋण पर 7% की ब्याज सब्सिडी सहायता।
- डिजिटल लेनदेन अपनाने पर ₹100 प्रति माह तक का कैशबैक प्रोत्साहन।
- ऋण आवेदन के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं।
- ऋण चुकाने के लिए एक वर्ष की मासिक किश्तों की अवधि।
- कच्चा माल, उपकरण या किराया जैसे किसी भी व्यावसायिक कार्य के लिए राशि का उपयोग करने की स्वतंत्रता।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र या पहचान पत्र धारक स्ट्रीट वेंडर।
- सर्वेक्षण में पहचाने गए वेंडर जिन्हें अब तक वेंडिंग प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है।
- सर्वेक्षण से छूटे हुए या बाद में कार्य शुरू करने वाले वेंडर, जिनके पास यूएलबी या टीवीसी से जारी अनुशंसा पत्र (एलओआर) है।
- शहरी स्थानीय निकाय की सीमा में वेंडिंग करने वाले पेरी-अर्बन या ग्रामीण क्षेत्रों के वेंडर, जिनके पास अनुशंसा पत्र उपलब्ध है।
- 24 मार्च 2020 से कम से कम एक वर्ष पहले से वेंडिंग कार्य कर रहे स्ट्रीट वेंडर।
जरूरी दस्तावेज
- वेंडिंग प्रमाण पत्र या वेंडर पहचान पत्र (श्रेणी ए और बी के लिए)।
- यूएलबी अथवा टीवीसी द्वारा जारी अनुशंसा पत्र (श्रेणी सी और डी के लिए)।
- मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड।
- केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड।
- बैंक खाता पासबुक या बैंक विवरण की प्रति।
- वेंडर संघ सदस्यता पत्र या वेंडर होने का अन्य प्रमाण।
- ऋण चुकता प्रमाण पत्र (दूसरे ऋण के आवेदन हेतु)।
आवेदन कैसे करें
- 1आधिकारिक पीएम स्वनिधि पोर्टल pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
- 2अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
- 3अपनी वेंडर श्रेणी का चयन करें और अनिवार्य सर्वेक्षण संदर्भ संख्या दर्ज करें।
- 4ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत, व्यावसायिक और बैंक संबंधी जानकारी भरें।
- 5आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आधार ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और आवेदन जमा करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएम स्वनिधि के तहत अधिकतम कितना ऋण मिलता है?+
योजना के तहत पहले चरण में ₹10,000 तक का ऋण मिलता है, जिसे समय पर चुकाने पर ₹20,000 और ₹50,000 का अगला ऋण मिल सकता है।
क्या ऋण प्राप्त करने के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता है?+
नहीं, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण पूरी तरह से बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।
इस योजना में कितनी ब्याज सब्सिडी मिलती है?+
इस योजना में ऋण के नियमित पुनर्भुगतान पर 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
ऋण चुकाने की समय सीमा क्या है?+
ऋण राशि को एक वर्ष के भीतर मासिक किश्तों में चुकाना होता है।
क्या इस योजना में आवेदन करने की कोई आयु सीमा है?+
पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
डिजिटल लेनदेन पर कितना कैशबैक मिलता है?+
डिजिटल लेनदेन करने पर स्ट्रीट वेंडरों को ₹100 प्रति माह तक का कैशबैक दिया जाता है।
क्या ऋण आवेदन के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क लगता है?+
नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन करने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)