खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 2026
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पीएलआई योजना भारतीय खाद्य विनिर्माताओं को वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 10% तक का प्रोत्साहन और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना बड़े उद्यमों और नवीन उत्पाद बनाने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए लागू है। इच्छुक इकाइयां आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Ministry of Food Processing Industries |
| स्तर | केंद्र सरकार |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
लाभ
- वृद्धिशील बिक्री और निर्धारित प्रोत्साहन दर के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन का भुगतान।
- रेडी-टू-कुक, रेडी-टू-ईट और प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों पर 10% से 8% तक की प्रोत्साहन दर।
- समुद्री उत्पादों पर 4% से 6% तथा मूल्य संवर्धित समुद्री उत्पादों पर 10% प्रोत्साहन।
- मोज़ेरेला चीज़ के विनिर्माण पर 10% से 4% तक का प्रोत्साहन।
- विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन खर्च पर 50% तक प्रतिपूर्ति सहायता।
- अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग सहायता खाद्य उत्पाद बिक्री के अधिकतम 3% या ₹50,00,00,000 प्रति वर्ष (जो भी कम हो) तक सीमित।
- लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के नवीन और जैविक खाद्य उत्पादों के लिए विशेष सहायता।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- आवेदक भारत में लक्षित श्रेणियों के तहत खाद्य उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री में संलग्न होना चाहिए।
- एसएमई आवेदकों का नवाचारी अथवा जैविक खाद्य उत्पादों के निर्माण में शामिल होना आवश्यक है।
- आवेदक की आधार वर्ष की बिक्री निर्धारित न्यूनतम बिक्री सीमा से अधिक होनी चाहिए।
- संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी कार्यों में अनिवार्य न्यूनतम निवेश करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए।
- बिक्री में निर्धारित न्यूनतम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) प्राप्त करना अनिवार्य है।
- खाद्य उत्पादों की पूरी विनिर्माण प्रक्रिया भारत में ही पूरी होनी चाहिए (फ्लेवर, एडिटिव्स और खाद्य तेलों को छोड़कर)।
- आवेदक किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा दिवालिया, विलफुल डिफॉल्टर या धोखाधड़ी में संलिप्त घोषित न हो।
- आवेदक अथवा उसके प्रवर्तक सेबी की प्रतिबंधित सूची में शामिल नहीं होने चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (एनेक्सचर-1)
- कार्यालयों एवं विनिर्माण स्थलों के ऑडिट हेतु सहमति पत्र (एनेक्सचर-7)
- स्वयं के और अनुबंध विनिर्माण संयंत्रों का संपूर्ण विवरण
- शेयरधारिता पैटर्न का विवरण
- मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन / पार्टनरशिप डीड / पंजीकरण प्रमाण पत्र
- वार्षिक वित्तीय विवरण और ऑडिट रिपोर्ट
- पात्र खाद्य उत्पादों की आधार वर्ष एवं आगामी वर्षों की बिक्री का विवरण
- प्रतिबद्ध निवेश से जुड़े प्रमाण और दस्तावेज
- बिक्री के दावों के सत्यापन हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) प्रमाण पत्र
- निवेश सत्यापन हेतु चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
- स्वीकृति के बाद जमा की जाने वाली 3% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी
आवेदन कैसे करें
- 1चरण 1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) विज्ञापन को देखें।
- 2चरण 2: आधिकारिक पोर्टल https://plimofpi.ifciltd.com पर जाएं।
- 3चरण 3: पोर्टल पर एनेक्सचर-1 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- 4चरण 4: अपने विनिर्माण संयंत्रों और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों का पूरा विवरण दर्ज करें।
- 5चरण 5: आवश्यक दस्तावेज और ऑडिट सहमति पत्र (एनेक्सचर-7) अपलोड करें।
- 6चरण 6: निर्धारित गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क (श्रेणी-I के लिए ₹1,00,000, श्रेणी-II के लिए ₹10,000, श्रेणी-III के लिए ₹10,000/₹50,000) का भुगतान करें।
- 7चरण 7: आवेदन जमा करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (पीएमए) द्वारा जारी आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
- 8चरण 8: यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो सूचना मिलने के 10 कार्य दिवसों के भीतर उसे सुधारें।
- 9चरण 9: चयन पत्र मिलने के 2 सप्ताह के भीतर प्रतिबद्ध निवेश की 3% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
खाद्य प्रसंस्करण पीएलआई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?+
इसका उद्देश्य वैश्विक विनिर्माण अग्रणी तैयार करना, भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना और किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाना है।
यह योजना किस अवधि तक लागू है?+
यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू है।
प्रोत्साहन राशि की गणना कैसे की जाती है?+
प्रोत्साहन की गणना आधार वर्ष की तुलना में हुई वृद्धिशील बिक्री को संबंधित खंड की प्रोत्साहन दर से गुणा करके की जाती है।
अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए कितनी सहायता मिलती है?+
विदेशों में ब्रांडिंग खर्च का 50% प्रतिपूर्ति के रूप में मिलता है, जो बिक्री के 3% या अधिकतम ₹50 करोड़ प्रति वर्ष तक सीमित है।
आवेदन शुल्क कितना है?+
श्रेणी-I के लिए ₹1,00,000, श्रेणी-II के लिए ₹10,000 और श्रेणी-III के लिए ₹10,000 (एसएमई) अथवा ₹50,000 शुल्क निर्धारित है।
क्या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?+
नहीं, आवेदन केवल आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल https://plimofpi.ifciltd.com के माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं।
स्वीकृति मिलने के बाद क्या बैंक गारंटी देना जरूरी है?+
हाँ, चयनित आवेदक को स्वीकृति के 2 सप्ताह के भीतर प्रतिबद्ध निवेश का 3% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होता है।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)