मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना 2026
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। पात्र उम्मीदवार उद्योग विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Department of Industries |
| स्तर | राज्य सरकार (Bihar) |
| आयु | 18–50 वर्ष |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
लाभ
- व्यवसाय स्थापित करने के लिए अधिकतम 10,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता।
- कुल सहायता का 50% (अधिकतम 5,00,000 रुपये) गैर-वापसी योग्य अनुदान।
- शेष 50% (अधिकतम 5,00,000 रुपये) ब्याज मुक्त ऋण (विशिष्ट उप-योजनाओं में 1% ब्याज)।
- उद्यमिता कौशल बढ़ाने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- राशि का भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से व्यावसायिक खाते में किस्तों में।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- न्यूनतम योग्यता 10+2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- व्यवसायिक इकाई प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
- मैट्रिक (10वीं) प्रमाण पत्र (जन्म तिथि हेतु)।
- इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- आवेदक का फोटो।
- आवेदक के हस्ताक्षर।
आवेदन कैसे करें
- 1चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पंजीकरण विकल्प चुनें।
- 2चरण 2: आधार नंबर दर्ज करें, पासवर्ड बनाएं और पंजीकरण विवरण भरकर सबमिट करें।
- 3चरण 3: आधार नंबर और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉग इन करें।
- 4चरण 4: आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और व्यवसाय संबंधी सभी विवरण दर्ज करें।
- 5चरण 5: आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- 6चरण 6: संपूर्ण विवरण की जांच करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
- 7चरण 7: पावती रसीद को डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में कितनी राशि मिलती है?+
योजना के तहत कुल 10,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है, जिसमें 50% अनुदान और 50% ब्याज मुक्त ऋण शामिल है।
योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?+
आवेदक का कम से कम 10+2 (इंटरमीडिएट), आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
इस योजना के लिए आयु सीमा क्या है?+
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
कौन से वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं?+
बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी इस योजना के लिए पात्र हैं।
ऋण राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?+
सहायता राशि का भुगतान बैंक खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के जरिए किस्तों में किया जाता है।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)