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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना (MAUYB)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,00,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 50 प्रतिशत (अधिकतम 5,00,000 रुपये) अनुदान और 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। 18 से 50 वर्ष के पात्र आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागDepartment of Industries
स्तरराज्य सरकार (Bihar)
आयु18–50 वर्ष
आवेदन का तरीकाऑनलाइन

लाभ

  • व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल 10,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • कुल सहायता का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5,00,000 रुपये) गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में मिलता है।
  • शेष 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 5,00,000 रुपये) ब्याज मुक्त ऋण (विशेष उप-योजनाओं में मात्र 1 प्रतिशत ब्याज) के रूप में दी जाती है।
  • उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक कम से कम 10+2 (इंटरमीडिएट), आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • व्यावसायिक इकाई प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए।
  • अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएँ अपनी पसंद के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना या मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में से किसी एक में आवेदन कर सकती हैं।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10+2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष)
  • अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र
  • प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म पंजीकरण दस्तावेज
  • पोर्टल पर निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेज

आवेदन कैसे करें

  1. 1चरण 1: आधिकारिक पोर्टल (udyamiuser.bihar.gov.in) पर जाएं और पंजीकरण विकल्प चुनें।
  2. 2चरण 2: अपना आधार नंबर दर्ज करें, पासवर्ड बनाएं और पोर्टल में लॉगिन करें।
  3. 3चरण 3: पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां सही-सही भरकर सबमिट करें।
  4. 4चरण 4: सफल पंजीकरण के बाद अपने आधार नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  5. 5चरण 5: डैशबोर्ड पर आवेदन फॉर्म खोलकर व्यवसाय व व्यक्तिगत विवरण भरें।
  6. 6चरण 6: दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
  7. 7चरण 7: पूरी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
  8. 8चरण 8: भविष्य के संदर्भ के लिए पावती रसीद डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना क्या है?+

यह बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को स्वरोजगार व नया उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद और प्रशिक्षण देने की योजना है।

इस योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?+

योजना के तहत कुल 10,00,000 रुपये तक की सहायता मिलती है, जिसमें 50% अनुदान (अधिकतम 5,00,000 रुपये) और 50% ब्याज मुक्त ऋण शामिल है।

आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है?+

आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?+

आवेदक का कम से कम 10+2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है।

क्या दूसरे राज्य के लोग आवेदन कर सकते हैं?+

नहीं, इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को ही मिलता है।

क्या प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है?+

हाँ, व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उद्यम कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)