मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस (एमडीए) योजना 2026
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस योजना के तहत पर्यटन सेवा प्रदाताओं और राज्यों के पर्यटन विभागों को विदेशों में पर्यटन प्रचार व यात्रा मेलों के लिए अधिकतम ₹3,50,000 तक की सहायता दी जाती है। इसके साथ ही विदेशी बाजारों में डिजिटल प्रचार के लिए प्रति वर्ष ₹1,00,000 तक का 50% खर्च भी मिलता है। यात्रा से 21 दिन पहले ईमेल से पूर्व स्वीकृति लेना और गतिविधि पूरी होने के 45 दिनों में दावा पेश करना अनिवार्य है।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Ministry Of Tourism |
| स्तर | केंद्र सरकार |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
लाभ
- मान्यता प्राप्त पर्यटन सेवा प्रदाताओं को इकोनॉमी क्लास हवाई किराए और विदेशी रेल यात्रा पर 90% तक प्रतिपूर्ति।
- विदेशी यात्रा मेलों में स्टॉल निर्माण, बिजली, पानी और भागीदारी शुल्क पर 90% सहायता, अधिकतम ₹3,50,000 प्रति दौरा।
- विदेश प्रवास के दौरान अधिकतम 5 रातों के लिए आवास खर्च प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹10,000 प्रति रात।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभागों को विदेशी प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाने के लिए अधिकतम ₹3,50,000 की वित्तीय सहायता।
- विदेशी बाजारों में ऑनलाइन पर्यटन प्रचार और डिजिटल सामग्री निर्माण के लिए कुल लागत का 50% (अधिकतम ₹1,00,000 प्रति वित्तीय वर्ष)।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- आवेदक पर्यटन सेवा प्रदाता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन विभाग से विधिवत मान्यता प्राप्त होने चाहिए।
- पात्र श्रेणियों में ट्रैवल एजेंट, इनबाउंड टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, वर्गीकृत होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन एग्रीगेटर शामिल हैं।
- वर्ष 2018-19 या 2019-20 में ₹1.00 करोड़ से ₹2.00 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले प्रदाता एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 दौरे कर सकते हैं।
- वर्ष 2018-19 या 2019-20 में ₹2.00 करोड़ या उससे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले प्रदाता प्रति वर्ष अधिकतम 3 दौरे कर सकते हैं।
- राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग बिना किसी विदेशी मुद्रा अर्जन शर्त के इस योजना के पात्र हैं।
- कंपनी की ओर से केवल एक अधिकृत व्यक्ति (जैसे सीईओ, प्रबंध निदेशक, निदेशक, साझेदार, स्वामी या नियमित कर्मचारी) ही दौरा कर सकता है।
जरूरी दस्तावेज
- पर्यटन मंत्रालय या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन विभाग से प्राप्त मान्यता प्रमाण पत्र।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विदेशी मुद्रा आय (एफईई) प्रमाण पत्र।
- किसी भी जांच या डिबारमेंट में शामिल न होने का स्व-घोषणा पत्र।
- विगत तीन वर्षों में योजना के तहत प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण।
- हवाई टिकट, बोर्डिंग पास अथवा आव्रजन मुहर वाले पासपोर्ट पृष्ठ।
- अधिकतम 250 शब्दों की संक्षिप्त दौरा रिपोर्ट।
- हवाई यात्रा, स्टॉल बुकिंग, भागीदारी शुल्क और ठहरने के मूल बिल व भुगतान प्रमाण।
आवेदन कैसे करें
- 1पर्यटन मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल से पूर्व स्वीकृति हेतु आवेदन प्रपत्र (एनेक्सचर-I) डाउनलोड करें।
- 2प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें, सीए प्रमाण पत्र जोड़ें और यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले mda-tourism@gov.in पर ईमेल करें।
- 3विदेश यात्रा शुरू करने से पहले पर्यटन मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति पत्र प्राप्त करें।
- 4स्वीकृति अनुसार विदेश में प्रचार यात्रा अथवा पर्यटन प्रदर्शनी में भाग लें।
- 5यात्रा समाप्त होने के बाद पोर्टल से प्रतिपूर्ति दावा प्रपत्र (एनेक्सचर-II, III और IV) डाउनलोड करें।
- 6भरे हुए दावा प्रपत्र के साथ बिल, बोर्डिंग पास और दौरा रिपोर्ट संलग्न कर 45 दिनों के भीतर mda-tourism@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एमडीए योजना के लिए कौन पात्र है?+
पर्यटन मंत्रालय या राज्य पर्यटन विभागों से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग इसके पात्र हैं।
प्रति दौरे पर अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?+
सेवा प्रदाताओं को हवाई किराए, स्टॉल और ठहरने के खर्च हेतु प्रति दौरा अधिकतम ₹3,50,000 तक की सहायता दी जाती है।
पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन कब करना होता है?+
विदेश यात्रा शुरू होने से कम से कम 21 दिन पहले ईमेल के माध्यम से पूर्व स्वीकृति आवेदन भेजना अनिवार्य है।
प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है?+
दौरा या प्रचार गतिविधि पूरी होने के 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईमेल पर दावा भेजना होता है।
क्या भारत के भीतर प्रचार यात्रा के लिए यह सहायता मिलती है?+
नहीं, यह योजना केवल विदेशों में किए जाने वाले प्रचार दौरों और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए ही लागू है।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)