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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2026

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5% साधारण ब्याज पर ₹5,00,000 तक का ऋण दिया जाता है। इस ऋण का भुगतान 3 महीने की मोहलत के बाद 5 वर्षों में 20 समान त्रैमासिक किस्तों में करना होता है। पात्र उम्मीदवार अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinority Welfare Department
स्तरराज्य सरकार (Bihar)
आयु18–50 वर्ष
आय सीमा₹4 lakh
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

लाभ

  • रोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹5,00,000 तक का रियायती ऋण
  • प्रति वर्ष केवल 5% की दर से साधारण ब्याज
  • प्रारंभिक 3 महीने की मोरेटोरियम (छूट) अवधि, जिसमें कोई ब्याज नहीं लगता
  • ऋण चुकाने के लिए 5 वर्ष की अवधि में 20 समान त्रैमासिक किस्तें
  • समय पर पूरा ऋण चुकाने पर शेष ब्याज में 0.5% की अतिरिक्त छूट
  • ₹1,00,000 से कम राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में और उससे अधिक राशि उपकरण विक्रेता के खाते में आरटीजीएस द्वारा हस्तांतरित

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है
  • आवेदक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • परिवार की कुल वार्षिक आय ₹4,00,000 से कम होनी चाहिए
  • आवेदक किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए
  • ऋण का उपयोग केवल स्वरोजगार और आय सृजन गतिविधियों के लिए ही किया जाना चाहिए
  • मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य अल्पसंख्यक आवेदकों के पास मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्था का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है
  • ऋण राशि के आधार पर निर्धारित गारंटर (जमानतदार) की उपलब्धता आवश्यक है

जरूरी दस्तावेज

  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण या कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति (बैंक नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड सहित)
  • जाति या समुदाय प्रमाण पत्र (धार्मिक विश्वास प्रमाण पत्र)
  • सक्षम प्राधिकारी (एसडीओ/बीडीओ/सीओ) द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • 10 से 20 पोस्ट-डेटेड चेक
  • शपथ पत्र, करार पत्र, गारंटी बॉन्ड और दृष्टिबंधक (हाइपोथीकेशन) दस्तावेज

आवेदन कैसे करें

  1. 1बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड द्वारा समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन की जानकारी प्राप्त करें।
  2. 2अपने गृह जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय (डीएमडब्ल्यूओ) से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. 3आवेदन पत्र में सभी मांगी गई जानकारियां सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. 4पूरी तरह भरे हुए फॉर्म को संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
  5. 5विभाग द्वारा निर्धारित स्थल निरीक्षण और भौतिक सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें।
  6. 6चयन होने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय में आवश्यक शपथ पत्र, गारंटी बॉन्ड और पोस्ट-डेटेड चेक जमा करें।
  7. 7सत्यापन पूर्ण होने के बाद ऋण राशि आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते या विक्रेता के खाते में प्राप्त करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के तहत कौन से समुदाय पात्र हैं?+

मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं।

अधिकतम कितनी ऋण राशि मिल सकती है?+

इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु अधिकतम ₹5,00,000 तक का ऋण दिया जाता है।

ऋण पर ब्याज दर कितनी है?+

3 महीने की छूट अवधि के बाद ऋण राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज लगता है।

ऋण चुकाने की अवधि क्या है?+

ऋण को 5 वर्षों में 20 समान त्रैमासिक किस्तों के माध्यम से चुकाना होता है।

क्या समय पर भुगतान करने पर कोई छूट मिलती है?+

हां, समय पर ऋण की पूरी अदायगी करने पर बकाया ब्याज में 0.5% की विशेष छूट दी जाती है।

किस्त समय पर न चुकाने पर क्या दंड है?+

समय पर किस्त न देने पर वित्तीय वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वसूली की जाती है।

आवेदन कैसे करना होगा?+

आवेदकों को अपने संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)