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हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दो साल तक ₹1,000 से ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। 20 से 35 वर्ष के 12वीं पास युवा, जो कम से कम एक साल से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, इसके पात्र हैं। युवा आधिकारिक ई-पोर्टल से ऑनलाइन या रोजगार कार्यालय में फॉर्म 'ए' जमा कर आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागLabour and Employment Department, Himachal Pradesh
स्तरराज्य सरकार (Himachal Pradesh)
आयु20–35 वर्ष
आय सीमा₹2 lakh
आवेदन का तरीकाऑनलाइन और ऑफलाइन

लाभ

  • सामान्य पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 प्रति माह का भत्ता दिया जाता है।
  • रोजगार कार्यालय में न्यूनतम 50% स्थायी दिव्यांगता दर्ज रखने वाले व्यक्तियों को ₹1,500 प्रति माह का भत्ता मिलता है।
  • यह वित्तीय सहायता अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी (बोनाफाइड हिमाचली) होना चाहिए।
  • आवेदन की तिथि पर आयु 20 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से न्यूनतम 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • आवेदन की तारीख से कम से कम 1 वर्ष पहले से हिमाचल प्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
  • सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय (पति/पत्नी सहित) ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम या निजी क्षेत्र में कार्यरत अथवा स्व-रोजगार में नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी नियमित पाठ्यक्रम का छात्र नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक को सेवा से बर्खास्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक 48 घंटे या उससे अधिक की कैद की सजा से दंडित न हुआ हो।
  • आवेदक कौशल विकास भत्ता न ले रहा हो।

जरूरी दस्तावेज

  • रोजगार पंजीकरण कार्ड (X-10) की सत्यापित प्रति।
  • हिमाचल प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र (बोनाफाइड हिमाचली) की सत्यापित प्रति।
  • कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (आवेदन से 6 महीने से अधिक पुराना न हो)।
  • प्रारूप 'सी' (Form C) के अनुसार बेरोजगारी का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र।
  • आयु और शैक्षणिक योग्यता के लिए 10वीं/12वीं अंकतालिका या प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
  • आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।
  • बैंक शाखा अधिकारी द्वारा मुहर और हस्ताक्षर सहित सत्यापित बैंक खाता विवरण एवं आईएफएससी कोड।

आवेदन कैसे करें

  1. 1श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश के आधिकारिक eEMIS पोर्टल पर जाएं।
  2. 2'Check Eligibility for Unemployment Allowance' पर क्लिक करें और अपना पंजीकरण नंबर डालकर पात्रता जांचें।
  3. 3पात्र होने पर 'Apply Online' विकल्प चुनें और जन्म तिथि व अन्य विवरण दर्ज कर आगे बढ़ें।
  4. 4आवेदन फॉर्म में अपना विवरण और बैंक खाता जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  5. 5ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें।
  6. 6ऑफलाइन आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म 'ए' प्राप्त करें और भरें।
  7. 7आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक सत्यापित दस्तावेज, बैंक सत्यापन और फॉर्म 'सी' घोषणा पत्र संलग्न करें।
  8. 8पूरा आवेदन पत्र अपने संबंधित जिला या उप-रोजगार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा जमा कराएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना में कितनी राशि मिलती है?+

सामान्य बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 प्रति माह और 50% या अधिक दिव्यांगता वाले युवाओं को ₹1,500 प्रति माह दिए जाते हैं।

यह भत्ता अधिकतम कितने समय के लिए दिया जाता है?+

यह बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।

योजना के लिए आयु सीमा क्या है?+

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।

पारिवारिक आय सीमा कितनी निर्धारित की गई है?+

आवेदन की तिथि से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।

क्या रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का कोई निश्चित समय होना जरूरी है?+

हाँ, आवेदन की तारीख पर हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में कम से कम 1 वर्ष पुराना पंजीकरण होना अनिवार्य है।

क्या पढ़ाई कर रहे छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं?+

नहीं, किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र इस योजना के पात्र नहीं हैं।

आवेदन की स्वीकृति में कितना समय लगता है?+

रोजगार कार्यालय द्वारा आवेदन की जांच कर 45 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाता है और आवेदक को एसएमएस से सूचित किया जाता है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)