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युवा समूहों को वित्तीय सहायता योजना (FAYG)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित FAYG योजना के तहत संबद्ध मंगल दलों को 18 व्यापारिक क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए 75% तक वित्तीय सहायता दी जाती है। पात्र समूह अधिकतम ₹4,00,000 तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक दल जिला युवा कल्याण एवं पीआरडी कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागDepartment of Youth Welfare and Provincial Protection Corps
स्तरराज्य सरकार (Uttarakhand)
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

लाभ

  • कुल परियोजना लागत का 75% या निर्धारित सीमा (जो भी कम हो) तक वित्तीय सहायता (25% राशि समूह द्वारा वहन की जाएगी)।
  • साहसिक खेल उपकरण हेतु ₹4,00,000/- तक का अनुदान।
  • नवाचारी परियोजनाओं हेतु ₹1,50,000/- तक की सहायता।
  • डेयरी उत्पादन हेतु ₹1,00,000/- तक की सहायता।
  • फोटोकॉपी/फैक्स/लैमिनेशन मशीन लगाने हेतु ₹1,00,000/- तक की राशि।
  • टेंट एवं बर्तन किराया व्यवसाय हेतु ₹50,000/- तक।
  • साउंड सिस्टम किराया व्यवसाय हेतु ₹50,000/- तक।
  • आटा चक्की स्थापना हेतु ₹50,000/- तक।
  • मशरूम, सब्जी या पुष्प उत्पादन हेतु ₹50,000/- तक।
  • हथकरघा एवं ऊनी वस्त्र निर्माण उपकरण हेतु ₹50,000/- तक।
  • सिलाई अथवा ब्यूटी पार्लर उपकरण हेतु ₹50,000/- तक।
  • जैविक खाद अथवा पशु आहार उत्पादन हेतु ₹50,000/- तक।
  • फल संरक्षण इकाई हेतु ₹50,000/- तक।
  • पशुपालन कार्य हेतु ₹50,000/- तक।
  • सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु ₹50,000/- तक।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत कार्य हेतु ₹50,000/- तक।
  • वाहन मरम्मत कार्य हेतु ₹50,000/- तक।
  • मोबाइल फोन मरम्मत हेतु ₹12,000/- तक।
  • प्लंबिंग कार्य हेतु ₹10,000/- तक की सहायता।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक को उत्तराखंड के युवा कल्याण एवं पीआरडी विभाग से संबद्ध पंजीकृत मंगल दल होना चाहिए।
  • मंगल दल के सभी सदस्यों का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक मंगल दल को पूर्व में इस योजना के अंतर्गत कोई लाभ न मिला हो।

जरूरी दस्तावेज

  • समूह के सभी सदस्यों का संयुक्त फोटोग्राफ
  • व्यावसायिक कार्ययोजना अथवा परियोजना प्रस्ताव
  • व्यवसाय हेतु भूमि या भवन की उपलब्धता का प्रमाण पत्र
  • संभावित खर्चों का प्रमाणित प्राक्कलन
  • मंगल दल की पंजीकरण संख्या
  • दल के सभी सदस्यों की नाम सहित सूची
  • सभी सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • समूह का बैंक खाता विवरण
  • संबंधित कार्य का प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • समस्त स्रोतों से पारिवारिक मासिक आय का विवरण

आवेदन कैसे करें

  1. 1अपने जिले के युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. 2आवेदन पत्र में व्यापार की रूपरेखा, सदस्यों का विवरण और अनुमानित व्यय की जानकारी भरें।
  3. 3समूह फोटो, भूमि उपलब्धता प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बैंक विवरण संलग्न करें।
  4. 4पूर्ण आवेदन पत्र को क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के माध्यम से जिला युवा कल्याण एवं पीआरडी अधिकारी को जमा करें।
  5. 5विभागीय अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।
  6. 6निदेशालय द्वारा चयन होने पर स्वीकृत अनुदान राशि सीधे मंगल दल के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?+

उत्तराखंड युवा कल्याण एवं पीआरडी विभाग से संबद्ध पंजीकृत युवक अथवा महिला मंगल दल आवेदन कर सकते हैं।

क्या कोई अकेला युवा इस योजना में आवेदन कर सकता है?+

नहीं, यह योजना केवल पंजीकृत मंगल दलों के लिए है, व्यक्तिगत रूप से आवेदन मान्य नहीं है।

समूह को अपनी ओर से कितना खर्च वहन करना होगा?+

परियोजना की कुल लागत का 25% अंशदान लाभार्थी समूह को स्वयं वहन करना होगा।

योजना के तहत अधिकतम कितनी सहायता मिल सकती है?+

साहसिक खेल उपकरण व्यवसाय के लिए अधिकतम ₹4,00,000 तक की सहायता 75% अनुदान सीमा के तहत मिल सकती है।

प्रत्येक जिले से कितने समूहों का चयन किया जाता है?+

उपलब्ध बजट के अनुसार प्रत्येक जिले से न्यूनतम दो लाभार्थी युवा समूहों का चयन किया जाता है।

स्वीकृत राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?+

स्वीकृत अनुदान राशि सीधे मंगल दल के अधिकृत बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

योजना का आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा?+

आवेदन फॉर्म संबंधित जिले के युवा कल्याण एवं पीआरडी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)