ई-रिक्शा कल्याण योजना 2026
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
ई-रिक्शा कल्याण योजना उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को 9% वार्षिक ब्याज दर पर ई-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण प्रदान करती है। इस योजना का लाभ 55 वर्ष तक के स्थायी निवासी ले सकते हैं और साथ ही उन्हें सरकारी बीमा योजनाओं की सुविधा भी मिलती है। आवेदन करने के लिए निकटतम सहकारी बैंक शाखा में जाना होगा।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Co-Operative Department |
| स्तर | राज्य सरकार (Uttarakhand) |
| आयु | 55 वर्ष तक |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
लाभ
- ई-रिक्शा खरीदने के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर सहकारी बैंक से ऋण।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ₹12 प्रति वर्ष प्रीमियम पर ₹2.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवर।
- 18 से 50 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए ₹330 प्रति वर्ष प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ।
- दैनिक या मासिक किस्तों में ऋण चुकाने की आसान सुविधा।
- ऋण राशि का सीधा भुगतान ई-रिक्शा डीलर को।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए।
- आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- संबंधित सहकारी बैंक में खाता होना आवश्यक है।
- आवेदक और दो गारंटरों को बैंक का नाममात्र सदस्य बनना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज
- ई-रिक्शा का डीलर कोटेशन
- दो गारंटरों का विवरण
- उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- संबंधित सहकारी बैंक का खाता विवरण (बैंक स्टेटमेंट)
- स्थानीय पते वाला वोटर आईडी कार्ड
- आवेदक के नाम पर बिजली या पानी का बिल
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस
- किरायेदारी प्रमाण पत्र (किराए के मकान में रहने वाले आवेदकों के लिए)
आवेदन कैसे करें
- 1उत्तराखंड में अपनी निकटतम सहकारी बैंक शाखा में जाएं।
- 2बैंक काउंटर से ई-रिक्शा कल्याण योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- 3उसी सहकारी बैंक में बचत खाता खोलें और स्वयं तथा दो गारंटरों को नाममात्र सदस्य के रूप में नामांकित करें।
- 4आवेदन पत्र को पूरा भरें और डीलर कोटेशन सहित सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
- 5भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज सहकारी बैंक शाखा में जमा करें।
- 6बैंक द्वारा सत्यापन और ऋण स्वीकृत होने के बाद राशि सीधे ई-रिक्शा डीलर को जारी कर दी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ई-रिक्शा कल्याण योजना के लिए कौन पात्र है?+
उत्तराखंड के बेरोजगार स्थायी निवासी जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं है, वे पात्र हैं।
इस ऋण पर ब्याज दर कितनी है?+
इस योजना के तहत सहकारी बैंक 9% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं।
ऋण राशि कैसे मिलती है?+
ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक यह राशि सीधे उस डीलर को भेजता है जिससे ई-रिक्शा खरीदा जा रहा है।
योजना के तहत क्या बीमा लाभ मिलता है?+
बचत खाताधारकों को ₹12 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का पीएमएसबीवाई कवर मिलता है और 18 से 50 वर्ष के लोग ₹330 में पीएमजेजेबीवाई ले सकते हैं।
क्या ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी आवेदन कर सकते हैं?+
हाँ, उत्तराखंड के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी सभी क्षेत्रों के बेरोजगार निवासी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?+
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है; इसके लिए निकटतम सहकारी बैंक जाकर फॉर्म भरना होगा।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)