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डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना (DBAKY)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए ₹36 लाख से ₹42 लाख तक का ऋण दिया जाता है। यह सहायता शेड निर्माण, पशु खरीद, बीमा और परिवहन के लिए चार चरणों में मिलती है। पात्र पशुपालक व युवा इसके लिए आधिकारिक पोर्टल dbaky.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागAnimal Husbandry Department
स्तरराज्य सरकार (Madhya Pradesh)
आयु21 वर्ष या अधिक
आवेदन का तरीकाऑनलाइन

लाभ

  • देसी नस्ल की 25 पशुओं वाली डेयरी इकाई के लिए ₹36,00,000 का ऋण।
  • संकर (क्रॉस ब्रीड) गाय या भैंस की 25 पशुओं वाली इकाई के लिए ₹42,00,000 का ऋण।
  • शेड निर्माण हेतु पहले महीने में पहली किस्त (देसी नस्ल के लिए ₹11,00,000 तथा संकर/भैंस के लिए ₹11,40,000)।
  • पशु खरीद, बीमा और परिवहन हेतु चौथे महीने में दूसरी किस्त (देसी नस्ल के लिए ₹9,00,000 तथा संकर/भैंस के लिए ₹11,00,000)।
  • पशु खरीद, बीमा और परिवहन हेतु 10वें महीने में तीसरी किस्त (देसी नस्ल के लिए ₹8,00,000 तथा संकर/भैंस के लिए ₹9,80,000)।
  • पशु खरीद, बीमा और परिवहन हेतु 18वें महीने में चौथी किस्त (देसी नस्ल के लिए ₹8,00,000 तथा संकर/भैंस के लिए ₹9,80,000)।
  • पशु, शेड और पारगमन जोखिम के लिए अनिवार्य बीमा सुरक्षा।
  • भूमि और नियमित पुनर्भुगतान के आधार पर अधिकतम 8 इकाइयों (200 पशुओं) तक विस्तार का अवसर।
  • पशुओं की टैगिंग और भारत पशुधन ऐप पर अनिवार्य पंजीकरण।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक पशुपालक होना आवश्यक है।
  • सभी वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्ग) के नागरिक पात्र हैं।
  • प्रत्येक इकाई (25 पशु) के लिए कम से कम 3.5 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • भूमि बिखरी होने की स्थिति में कम से कम आधा एकड़ भूमि एक स्थान पर होनी चाहिए।
  • परिवार की संयुक्त भूमि भी मान्य है, जिसमें संबंधित सदस्यों को सह-ऋणी बनाया जाएगा।
  • मान्यता प्राप्त संस्थान से डेयरी प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज

  • पहचान पत्र
  • मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
  • कृषि भूमि के दस्तावेज
  • डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि मांगे जाएं)

आवेदन कैसे करें

  1. 1चरण 1: आधिकारिक पोर्टल dbaky.mp.gov.in पर जाएं और 'साइन-अप' विकल्प पर क्लिक करें।
  2. 2चरण 2: अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें, पासवर्ड बनाएं और पंजीकरण पूरा करें।
  3. 3चरण 3: अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉग इन करें।
  4. 4चरण 4: योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां भरें।
  5. 5चरण 5: निर्धारित प्रारूप और आकार में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. 6चरण 6: दर्ज की गई सभी जानकारियों की समीक्षा करें और 'आवेदन सुरक्षित करें' पर क्लिक करें।
  7. 7चरण 7: स्क्रीन पर प्रदर्शित आवेदन क्रमांक नोट करें और आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना में कौन आवेदन कर सकता है?+

मध्य प्रदेश के 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी पशुपालक, जिनके पास डेयरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और न्यूनतम 3.5 एकड़ भूमि हो, आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत कितनी ऋण सहायता मिलती है?+

देसी नस्ल की इकाई के लिए ₹36,00,000 और संकर नस्ल अथवा भैंस की इकाई के लिए ₹42,00,000 का ऋण प्रावधान है।

एक डेयरी इकाई में कितने पशु होते हैं?+

एक इकाई में एक ही नस्ल वर्ग के कुल 25 दुधारू पशु होते हैं।

क्या एक इकाई में अलग-अलग नस्लों के पशु रखे जा सकते हैं?+

नहीं, एक इकाई के भीतर सभी 25 पशु एक ही नस्ल वर्ग के होने चाहिए, नस्लों का मिश्रण मान्य नहीं है।

न्यूनतम भूमि की क्या आवश्यकता है?+

प्रति इकाई (25 पशु) न्यूनतम 3.5 एकड़ कृषि भूमि आवश्यक है, जिसमें से कम से कम आधा एकड़ भूमि एक स्थान पर होनी चाहिए।

ऋण का वितरण किस प्रकार किया जाता है?+

ऋण राशि 18 महीनों की अवधि में शेड निर्माण और पशु खरीद के लिए चार किस्तों में दी जाती है।

क्या पशुओं की खरीद स्थानीय स्तर पर की जा सकती है?+

नहीं, पशुओं की खरीद राज्य के बाहर से या प्रमाणित प्रजनन क्षेत्रों से की जानी आवश्यक है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)