मुख्य सामग्री पर जाएं

डॉ. आंबेडकर विदेशी अध्ययन शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

डॉ. आंबेडकर ब्याज सब्सिडी योजना विदेशों में मास्टर्स, एम.फिल या पीएचडी करने वाले ओबीसी और ईबीसी छात्रों के शिक्षा ऋण पर मोरटोरियम अवधि का पूरा ब्याज वहन करती है। 8,00,000 रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र 20,00,000 रुपये तक के ऋण पर इस लाभ के पात्र हैं। आवेदन ऋण देने वाले अनुसूचित बैंक के माध्यम से किया जाता है।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Social Justice and Empowerment
स्तरकेंद्र सरकार
आय सीमा₹8 lakh
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

लाभ

  • मोरटोरियम अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि जमा एक वर्ष, या नौकरी मिलने के छह महीने बाद तक, जो भी पहले हो) का पूरा ब्याज भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।
  • ब्याज सब्सिडी अधिकतम 20,00,000 रुपये तक के शिक्षा ऋण पर प्रदान की जाती है।
  • योजना के कुल वार्षिक बजट का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिस्सा छात्राओं के लिए आरक्षित है।
  • बजट आवंटन के तहत वित्तीय सहायता पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर वितरित की जाती है।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक केंद्रीय सूची के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का छात्र होना चाहिए।
  • छात्र ने विदेश में मास्टर्स, एम.फिल या पीएचडी स्तर के अनुमोदित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो।
  • भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की शिक्षा ऋण योजना के तहत किसी अनुसूचित बैंक से ऋण लिया होना चाहिए।
  • सभी स्रोतों से आवेदक की कुल पारिवारिक वार्षिक आय 8,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार संख्या
  • शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
  • बोनाफाइड प्रमाणपत्र / विदेशी संस्थान में प्रवेश का प्रमाण
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र (केंद्रीय सूची के अनुसार)
  • आय प्रमाण पत्र (आईटीआर, फॉर्म 16, अंकेक्षित खाते या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
  • आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण

आवेदन कैसे करें

  1. 1विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थान में मास्टर्स, एम.फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करें।
  2. 2किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से आईबीए योजना के तहत शिक्षा ऋण स्वीकृत करवाएं।
  3. 3अपनी बैंक शाखा में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण और विदेशी प्रवेश से जुड़े दस्तावेज जमा करें।
  4. 4ऋण देने वाला बैंक इस आवेदन को योजना के नोडल बैंक को अग्रेषित करता है।
  5. 5मंत्रालय की अनुशंसा समिति त्रैमासिक आधार पर आवेदनों की जांच कर ब्याज सब्सिडी स्वीकृत करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ब्याज सब्सिडी के लिए अधिकतम ऋण सीमा क्या है?+

ब्याज सब्सिडी के लिए अधिकतम पात्र शिक्षा ऋण सीमा 20,00,000 रुपये है।

योजना के लिए पारिवारिक आय सीमा कितनी निर्धारित है?+

आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 8,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्या राज्य सूची के ओबीसी छात्र इस योजना के पात्र हैं?+

नहीं, केवल केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल छात्र ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

क्या छात्राओं के लिए कोई आरक्षण निर्धारित है?+

हाँ, वार्षिक आवंटन का कम से कम 50% फंड छात्राओं के लिए आरक्षित रखा गया है।

मोरटोरियम अवधि क्या होती है?+

मोरटोरियम अवधि का अर्थ है पाठ्यक्रम की अवधि जमा एक वर्ष, या नौकरी मिलने के छह महीने बाद तक, जो भी पहले हो।

मोरटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद ब्याज कौन भरेगा?+

मोरटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद शेष मूलधन और ब्याज का भुगतान स्वयं छात्र को करना होगा।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)