दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
DAY-NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है जो ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित करती है। इसके तहत समूहों को बैंक ऋण, रिवॉल्विंग फंड, ब्याज अनुदान और युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। पात्र परिवार अपने ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह और राज्य आजीविका मिशन से जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Ministry Of Rural Development |
| स्तर | केंद्र सरकार |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
लाभ
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बचत, बैंक ऋण, बीमा और वित्तीय सेवाओं की सुविधा।
- पात्र स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड की वित्तीय सहायता।
- मानकों को पूरा करने वाले स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा।
- आजीविका स्किल्स कार्यक्रम के तहत 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता।
- आरसेटी (RSETI) के माध्यम से स्वरोजगार प्रशिक्षण और बैंक ऋण लिंकेज।
- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) के तहत कृषि आधारित आजीविका संवर्धन और क्षमता विकास।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- स्वयं सहायता समूह अपनी खाता-पुस्तकों के अनुसार कम से कम पिछले 6 महीनों से सक्रिय होना चाहिए।
- समूह द्वारा 'पंचसूत्र' (नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक ऋण, समय पर पुनर्भुगतान और अद्यतन लेखा-जोखा) का पालन किया जाना आवश्यक है।
- समूह नाबार्ड (NABARD) द्वारा तय ग्रेडिंग मानकों में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- निष्क्रिय समूह यदि पुनर्जीवित किए गए हैं, तो वे न्यूनतम 3 महीने तक सक्रिय रहने के बाद ऋण के पात्र होंगे।
- लक्षित परिवार सहभागी पहचान प्रक्रिया (PIP) अथवा बीपीएल सूची के तहत गरीब के रूप में पहचाने गए हों।
- कौशल और नियोजन कार्यक्रम के लिए ग्रामीण गरीब परिवार के 18 से 35 वर्ष के युवा पात्र हैं।
जरूरी दस्तावेज
- स्वयं सहायता समूह की खाता-पुस्तिकाएं (कार्यवृत्त रजिस्टर, बचत बही, रोकड़ बही, ऋण बही और सदस्य पासबुक)।
- कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा तैयार की गई माइक्रो योजना।
- सहभागी पहचान प्रक्रिया (PIP) सूची या बीपीएल प्रमाण पत्र।
- कौशल प्रशिक्षण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण पत्र (यदि PIP पूर्ण न हुआ हो)।
आवेदन कैसे करें
- 1चरण 1: अपने गांव में 10 से 20 सदस्यों (विशेष क्षेत्रों में न्यूनतम 5 सदस्य) का एक स्वयं सहायता समूह बनाएं या उससे जुड़ें।
- 2चरण 2: समूह में पंचसूत्र का नियमित पालन करें और कम से कम 6 महीने तक सभी खाता-पुस्तिकाएं अद्यतन रखें।
- 3चरण 3: अपने समूह का नाबार्ड मानकों के अनुसार मूल्यांकन और ग्रेडिंग करवाएं।
- 4चरण 4: फंड और बैंक लिंकेज प्राप्त करने के लिए समूह की माइक्रो योजना तैयार कर ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई (BMMU) में जमा करें।
- 5चरण 5: कौशल प्रशिक्षण और नौकरी पाने के लिए अधिकृत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) या जिले के आरसेटी (RSETI) में पंजीकरण कराएं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
DAY-NRLM क्या है?+
यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जो ग्रामीण गरीब परिवारों को समूहों में संगठित कर ऋण, आजीविका और कौशल विकास में मदद करता है।
DAY-NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह में कौन शामिल हो सकता है?+
सहभागी पहचान प्रक्रिया (PIP) या बीपीएल सूची द्वारा चिह्नित ग्रामीण गरीब परिवारों के सदस्य, विशेषकर महिलाएं, इसमें शामिल हो सकती हैं।
समूह के लिए जरूरी पंचसूत्र क्या हैं?+
पंचसूत्र में नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक ऋण, समय पर ऋण वापसी और नियमित लेखा-जोखा शामिल हैं।
आजीविका स्किल्स के लिए आयु सीमा क्या है?+
गरीब परिवारों के 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवा कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं।
क्या पहले से बंद पड़े समूह भी ऋण ले सकते हैं?+
हाँ, बंद पड़े समूहों को फिर से शुरू करने और कम से कम 3 महीने तक सक्रिय रहने के बाद वे ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं।
क्या यह मिशन केवल महिलाओं के लिए है?+
यह मुख्य रूप से परिवार की महिला को प्राथमिकता देता है, लेकिन दिव्यांगों, बुजुर्गों के विशेष समूहों और कौशल प्रशिक्षण में पुरुष भी शामिल हो सकते हैं।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)