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कयर विकास योजना - कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (CVY-SUMCY)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की यह योजना कयर क्षेत्र में कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना के तहत तकनीकी व उद्यमिता प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षणार्थियों को ₹3,000 प्रति माह वजीफा दिया जाता है तथा ग्रामीण महिला कारीगरों को आधुनिक मशीनों पर सब्सिडी और सहायता मिलती है। स्वयं सहायता समूह, दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत एनजीओ और सरकारी संस्थान कयर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Micro, Small and Medium Enterprises
स्तरकेंद्र सरकार
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

लाभ

  • कौशल विकास प्रशिक्षण ले रहे उम्मीदवारों को ₹3,000 प्रति माह वजीफा (एक माह से कम अवधि पर आनुपातिक भुगतान)
  • प्रशिक्षकों को ₹15,000 प्रति माह तक का मानदेय
  • प्रशिक्षण प्रायोजक संस्था को कच्चा माल, बिजली आदि के संचालन खर्च के लिए ₹400 प्रति व्यक्ति प्रति माह वित्तीय सहायता
  • महिला कयर योजना के तहत कयर कताई रैट और प्रसंस्करण उपकरणों पर 75% तक की सब्सिडी
  • ग्रामीण महिला कारीगरों को उन्नत मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक रैट पर विशेष कताई प्रशिक्षण
  • नई कयर इकाइयां स्थापित करने के लिए पीएमईजीपी के तहत ₹25 लाख तक की परियोजना लागत पर वित्तीय सहायता
  • उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, सेमिनार और एक्सपोजर टूर की सुविधा

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG), नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत NGO और सरकारी संगठन पात्र हैं
  • प्रायोजक संस्था के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा जैसे वर्कशेड, बिजली कनेक्शन, उपकरण और कच्चा माल होना चाहिए
  • कयर उत्पादक क्षेत्रों की ग्रामीण महिला कारीगर महिला कयर योजना प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं
  • कयर श्रमिक, कारीगर और नए उद्यम शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं

जरूरी दस्तावेज

  • प्रायोजक संस्था के लिए: नीति आयोग दर्पण पोर्टल पंजीकरण प्रमाण
  • प्रायोजक संस्था के लिए: वर्कशेड, बिजली कनेक्शन और मशीनरी की उपलब्धता का विवरण
  • प्रायोजक संस्था के लिए: कच्चे माल के स्रोत का विवरण
  • प्रशिक्षुओं के लिए: पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/पैन कार्ड)
  • प्रशिक्षुओं के लिए: पते का प्रमाण
  • प्रशिक्षुओं के लिए: बैंक खाता विवरण
  • प्रशिक्षुओं के लिए: दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • प्रशिक्षुओं के लिए: जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • प्रशिक्षुओं के लिए: दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आवेदन कैसे करें

  1. 1चरण 1: पात्र स्वयं सहायता समूह, दर्पण पंजीकृत एनजीओ या सरकारी संस्था कयर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. 2चरण 2: आवेदन पत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं, बिजली कनेक्शन और उपकरणों का विवरण दर्ज करें।
  3. 3चरण 3: दर्पण पंजीकरण और बुनियादी ढांचे के सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  4. 4चरण 4: भरा हुआ फॉर्म कयर बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करें।
  5. 5चरण 5: प्रशिक्षण लेने के इच्छुक व्यक्ति और ग्रामीण महिलाएं इन अनुमोदित केंद्रों या क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से दाखिला ले सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को कितना वजीफा मिलता है?+

प्रशिक्षुओं को ₹3,000 प्रति माह का वजीफा दिया जाता है। एक महीने से कम अवधि के प्रशिक्षण के लिए इसका भुगतान आनुपातिक आधार पर होता है।

महिला कयर योजना क्या है?+

यह ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए एक विशेष घटक है जिसमें उन्हें उन्नत कताई मशीनों पर प्रशिक्षण और कयर उपकरण खरीद पर सब्सिडी दी जाती है।

क्या नई कयर इकाई लगाने के लिए कोई सहायता उपलब्ध है?+

हाँ, प्रशिक्षित महिलाएं और उद्यमी पीएमईजीपी योजना के तहत ₹25 लाख तक की परियोजना लागत वाली नई इकाई स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कौन से संगठन पात्र हैं?+

नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत एनजीओ, स्वयं सहायता समूह और सरकारी संस्थान जिनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा है, वे आवेदन कर सकते हैं।

प्रशिक्षण प्रायोजक संस्था को कितनी सहायता मिलती है?+

प्रायोजक संस्था को कच्चे माल और बिजली जैसे परिचालन खर्चों के लिए ₹400 प्रति व्यक्ति प्रति माह की सहायता दी जाती है।

प्रशिक्षक को कितना मानदेय दिया जाता है?+

प्रशिक्षक का मानदेय अधिकतम ₹15,000 प्रति माह तक सीमित है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)