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कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (CVY-CITUS)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

कयर विकास योजना के अंतर्गत कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (CITUS) नई कयर प्रसंस्करण इकाइयां लगाने या पुरानी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत पात्र उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमों को स्वीकृत संयंत्र और मशीनरी पर 25% तक (अधिकतम ₹2.50 करोड़) पूंजीगत सब्सिडी मिलती है। इच्छुक आवेदक क्वायर बोर्ड के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जमा करके आवेदन कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Micro, Small and Medium Enterprises
स्तरकेंद्र सरकार
आवेदन का तरीकाऑनलाइन

लाभ

  • स्वीकृत नए संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद लागत पर 25% वित्तीय सहायता।
  • प्रति कयर इकाई या परियोजना अधिकतम ₹2.50 करोड़ तक की सब्सिडी सीमा।
  • निवेश की गई राशि की प्रतिपूर्ति सीधे डीबीटी (DBT) और पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से बैंक खाते में।
  • मशीनरी खरीद के लिए अपनी पूंजी या किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण लेने की स्वतंत्रता।
  • उच्च तकनीक वाली इकाइयों के लिए उचित कारणों के आधार पर मशीनरी आयात करने की सुविधा।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • व्यक्तिगत उद्यमी, साझेदारी फर्म, स्वयं सहायता समूह (SHG), एसोसिएशन और सूक्ष्म/लघु/मध्यम/सहकारी/निजी क्षेत्र की नई या मौजूदा इकाइयां।
  • वे इकाइयां जो मूल्यवर्धित कयर या कयर-मिश्रित उत्पाद बनाती हैं, जिनमें कयर प्रमुख रेशा (फाइबर) हो।
  • कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 के तहत कयर बोर्ड में पंजीकृत और उद्योग आधार धारक इकाइयां।
  • आधुनिकीकरण के लिए आवेदन करने वाली इकाइयों का कम से कम 5 वर्ष का सफल संचालन पूरा होना आवश्यक है।
  • परियोजना की कुल लागत एमएसएमई अधिनियम के तहत निर्धारित निवेश सीमाओं के भीतर होनी चाहिए।
  • खरीदी गई मशीनरी बीआईएस (BIS) या कयर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

  • उद्योग आधार संख्या
  • कयर बोर्ड पंजीकरण नियम 2008 के तहत पंजीकरण प्रमाण
  • आवेदक का आधार कार्ड और पैन कार्ड
  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
  • साझेदारी फर्म के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित साझेदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड)
  • कंपनी के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र, एमओए (MoA) और एओए (AoA)
  • सहकारी समितियों या स्वयं सहायता समूहों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • मशीनरी के सत्यापित बिल, भुगतान रसीदें, बिजली कनेक्शन के दस्तावेज और न्यूनतम 2 वर्ष की परफॉर्मेंस गारंटी
  • चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण पत्र
  • कयर बोर्ड से प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति (IPA) की प्रति
  • उत्पादन शुरू होने का प्रमाण और बैंक खाते का विवरण
  • बैंक का ऋण स्वीकृति पत्र और तकनीकी-वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट
  • केंद्रीय योजनाओं (PMEGP, CUY, DPI, TUF आदि) से इसी कार्य हेतु सब्सिडी न लेने का घोषणा पत्र

आवेदन कैसे करें

  1. 1चरण 1: आधिकारिक कयर सेवा पोर्टल (coirservices.gov.in) पर जाएं और अपना नाम, आधार, पैन, मोबाइल नंबर व ईमेल दर्ज करके पंजीकरण करें।
  2. 2चरण 2: एसएमएस या ईमेल से प्राप्त विवरण के साथ लॉगिन करें, पासवर्ड बदलें और डैशबोर्ड पर सीआईटीयूएस (CITUS) योजना का चयन करें।
  3. 3चरण 3: पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) ऑनलाइन भरकर कयर बोर्ड के नजदीकी कार्यालय को सबमिट करें।
  4. 4चरण 4: बोर्ड द्वारा परियोजना की समीक्षा के बाद सैद्धांतिक स्वीकृति (In-Principle Approval - IPA) प्राप्त करें।
  5. 5चरण 5: स्वीकृत दिशानिर्देशों और बीआईएस मानकों के अनुसार आवश्यक संयंत्र और मशीनरी की खरीद व स्थापना करें।
  6. 6चरण 6: उद्योग आधार और कयर बोर्ड में पंजीकरण सुनिश्चित करते हुए व्यावसायिक उत्पादन शुरू करें।
  7. 7चरण 7: उत्पादन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर सीए प्रमाण पत्र, मशीनरी बिल और अन्य दस्तावेजों के साथ अंतिम सब्सिडी क्लेम ऑनलाइन जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कयर विकास योजना - सीआईटीयूएस (CITUS) क्या है?+

यह एमएसएमई मंत्रालय के कयर बोर्ड द्वारा संचालित योजना है, जो कयर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और नई मशीनरी लगाने के लिए पूंजीगत सहायता देती है।

इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?+

पात्र संयंत्र और मशीनरी की लागत पर 25% की वित्तीय सहायता (सब्सिडी) दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹2.50 करोड़ प्रति इकाई है।

योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?+

व्यक्तिगत उद्यमी, साझेदारी फर्म, एसएचजी, समितियां और लघु व मध्यम उद्योग जो कयर-आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्माण करते हैं, वे पात्र हैं।

क्या पुरानी इकाइयों को आधुनिकीकरण के लिए सहायता मिल सकती है?+

हाँ, बशर्ते इकाई कयर बोर्ड में पंजीकृत हो और उसने उत्पादन शुरू होने के बाद कम से कम 5 वर्ष का सफल संचालन पूरा कर लिया हो।

यदि पीएमईजीपी (PMEGP) का लाभ लिया है तो क्या यह सहायता मिलेगी?+

नहीं, जिन उद्यमियों ने इसी उद्देश्य के लिए PMEGP, CUY, DPI या TUF जैसी केंद्रीय योजनाओं से सब्सिडी ली है, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं।

सब्सिडी की राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?+

मशीनरी की स्थापना और उत्पादन शुरू होने के बाद सब्सिडी की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और PFMS के माध्यम से प्रतिपूर्ति के रूप में बैंक खाते में भेजी जाती है।

उत्पादन शुरू होने के कितने समय के भीतर आवेदन करना होता है?+

उत्पादन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर सब्सिडी प्रतिपूर्ति का अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)