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प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता योजना (ATI)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों (ईडीआई) को बुनियादी ढांचे के विस्तार और कौशल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। इसके तहत राज्य स्तरीय ईडीआई को ₹3 करोड़ तक की सहायता दी जाती है। पात्र संस्थानों को अपने प्रस्ताव एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में ऑफलाइन जमा करने होते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Micro, Small and Medium Enterprises
स्तरकेंद्र सरकार
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

लाभ

  • राज्य स्तरीय ईडीआई को बुनियादी ढांचे, उपकरण और फैकल्टी क्षमता निर्माण के लिए अधिकतम ₹3 करोड़ (₹300 लाख) तक की वित्तीय सहायता।
  • राज्य स्तरीय ईडीआई के लिए यह अनुदान योजना के तहत पहले प्राप्त किसी भी अनुदान के अतिरिक्त होगा।
  • एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों और एनआई-एमएसएमई के बुनियादी ढांचे के विस्तार व राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए सहायता।
  • कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु श्रेणी I पाठ्यक्रमों के लिए ₹38.50 प्रति व्यक्ति प्रति घंटा सहायता।
  • श्रेणी II पाठ्यक्रमों के लिए ₹33.00 प्रति व्यक्ति प्रति घंटा सहायता।
  • श्रेणी III पाठ्यक्रमों के लिए ₹27.50 प्रति व्यक्ति प्रति घंटा सहायता।
  • प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों के लिए ₹60 प्रति प्रशिक्षु प्रति घंटा की दर से सहायता।
  • अनुदान की पहली किस्त अग्रिम रूप में और बाद की किस्तें उपयोगिता प्रगति के आधार पर जारी की जाती हैं।
  • ओवरहेड खर्चों जैसे प्रचार शिविर, उपकरण किराया, बिजली, पानी, स्टेशनरी और परियोजना कर्मियों के खर्च की प्रतिपूर्ति।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अधीन संचालित प्रशिक्षण संस्थान।
  • राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व और नियंत्रण वाले मौजूदा राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई)।
  • राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अनुशंसित राज्य स्तरीय ईडीआई।
  • कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने वाले संस्थान: एनआई-एमएसएमई, एनएसआईसी, केवीआईसी, कॉयर बोर्ड, टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्र और एमजीआईआरआई।

जरूरी दस्तावेज

  • पैन कार्ड की प्रति
  • एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र / उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज

आवेदन कैसे करें

  1. 1चरण 1: बुनियादी ढांचे, उपकरण खरीद या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण देते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार करें।
  2. 2चरण 2: यदि आप राज्य स्तरीय ईडीआई हैं, तो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार से अनुशंसा प्राप्त करें।
  3. 3चरण 3: तैयार प्रस्ताव को उप सचिव/निदेशक (ईडीआई), एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 के पते पर भेजें।
  4. 4चरण 4: प्राप्त प्रस्तावों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समीक्षा की जाएगी और सचिव (एमएसएमई) को सिफारिश भेजी जाएगी।
  5. 5चरण 5: प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद स्वीकृति पत्र के अनुसार वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।
  6. 6चरण 6: लाभार्थी विवरण और परियोजना निगरानी आधिकारिक पोर्टल www.ati.msme.gov.in के माध्यम से की जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राज्य स्तरीय ईडीआई के लिए अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है?+

राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) को अधिकतम ₹3 करोड़ (₹300 लाख) तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

क्या निजी प्रशिक्षण संस्थान या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) इस योजना के पात्र हैं?+

नहीं, बुनियादी ढांचा सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थान और एनजीओ पात्र नहीं हैं।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रति घंटा दर क्या है?+

श्रेणी I के लिए ₹38.50, श्रेणी II के लिए ₹33.00 और श्रेणी III के लिए ₹27.50 प्रति व्यक्ति प्रति घंटा की दर निर्धारित है।

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के लिए कितनी सहायता मिलती है?+

टीओटी कार्यक्रमों के लिए ₹60 प्रति प्रशिक्षु प्रति घंटा या मानक नियमों के अनुसार निर्धारित दर (जो भी कम हो) दी जाती है।

क्या अनुदान से जमीन खरीदी जा सकती है या स्टाफ क्वार्टर बनाए जा सकते हैं?+

नहीं, जमीन की खरीद और स्टाफ क्वार्टर के निर्माण का खर्च केंद्र सरकार के अनुदान के दायरे में नहीं आता है।

योजना के तहत आवेदन कहाँ जमा करना होता है?+

प्रस्ताव उप सचिव/निदेशक (ईडीआई), एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 को भेजा जाना चाहिए।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)