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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ईएसआईसी के तहत बीमित कर्मचारियों को नौकरी छूटने पर वित्तीय सहायता देती है। इसके तहत बेरोजगार होने पर 90 दिनों तक पिछले औसत दैनिक वेतन का 50% नकद राहत के रूप में मिलता है। पात्र व्यक्ति ईएसआईसी पोर्टल पर ऑनलाइन दावा भरकर शपथ पत्र के साथ अपनी शाखा कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Labour and Employment
स्तरकेंद्र सरकार
आयु60 वर्ष तक
आवेदन का तरीकाऑनलाइन और ऑफलाइन

लाभ

  • अंतिम रोजगार के औसत दैनिक वेतन का 50% तक नकद राहत भुगतान।
  • जीवनकाल में एक बार अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए वित्तीय सहायता।
  • राहत अवधि के दौरान ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा लाभों की निरंतरता।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • आवेदक ईएसआई अधिनियम के तहत बीमित व्यक्ति होना चाहिए और दावा अवधि के दौरान बेरोजगार होना चाहिए।
  • बेरोजगारी से ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की बीमा योग्य सेवा पूरी होनी चाहिए।
  • बेरोजगारी से ठीक पहले की अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान जमा होना चाहिए।
  • पिछले दो वर्षों की अंशदान अवधियों में निर्धारित 78 दिनों का अंशदान पूरा होना चाहिए।
  • नियोक्ता द्वारा अंशदान जमा किया गया हो या देय होना चाहिए।
  • बीमित व्यक्ति का आधार कार्ड और बैंक खाता ईएसआईसी डेटाबेस से जुड़ा होना चाहिए।
  • यदि एक से अधिक नियोक्ताओं के पास काम कर रहे थे, तो सभी नियोक्ताओं से बेरोजगार होना अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक या रद्द चेक (खाता संख्या, आईएफएससी कोड और शाखा का नाम सहित)
  • ईएसआईसी बीमा संख्या और विवरण
  • पते का प्रमाण
  • नियोक्ता का विवरण
  • हस्ताक्षरित शपथ पत्र (एफिडेविट)
  • पिछले दो महीनों की वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप)
  • आवेदक की उपस्थिति पत्रक (अटेंडेंस शीट)
  • पूर्ण रूप से भरा हुआ एबी-1 (AB-1) फॉर्म

आवेदन कैसे करें

  1. 1चरण 1: ईएसआईसी के आधिकारिक पोर्टल esic.gov.in पर जाएं और सर्विसेज में जाकर एम्प्लॉईज तथा आईपी पोर्टल विकल्प चुनें।
  2. 2चरण 2: नए उपयोगकर्ता बीमा संख्या, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करके साइन-अप करें या मौजूदा विवरण से लॉगिन करें।
  3. 3चरण 3: पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के विकल्प का चयन करें।
  4. 4चरण 4: आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, रोजगार और बैंक खाते से संबंधित आवश्यक जानकारी भरें।
  5. 5चरण 5: एबी-1 फॉर्म डाउनलोड करें, उसे भरें और हस्ताक्षरित फॉर्म व आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  6. 6चरण 6: ऑनलाइन आवेदन जमा करें और सिस्टम द्वारा जारी दावा प्रपत्र तथा नियोक्ता को भेजे जाने वाले पत्र का प्रिंटआउट लें।
  7. 7चरण 7: प्रिंटआउट को शपथ पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित ईएसआईसी शाखा कार्यालय में डाक द्वारा या स्वयं जाकर जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है?+

यह ईएसआईसी द्वारा संचालित योजना है, जो नौकरी छूटने पर बीमित कामगारों को 90 दिनों तक उनके दैनिक वेतन का 50% नकद राहत प्रदान करती है।

इस योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है?+

पात्र कामगार को उसकी पिछली नौकरी के औसत दैनिक वेतन का 50% अधिकतम 90 दिनों के लिए मिलता है।

बेरोजगारी का दावा कब किया जा सकता है?+

बेरोजगार होने की तारीख से 30 दिन पूरे होने के बाद राहत का दावा किया जा सकता है।

क्या योजना के लिए अलग से पंजीकरण कराना पड़ता है?+

नहीं, ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी पात्र बीमित कामगार स्वतः इसके हकदार हैं और अलग पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

क्या अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने पर इस योजना का लाभ मिलता है?+

नहीं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वयं नौकरी छोड़ने पर इस योजना के तहत राहत नहीं दी जाती है।

राहत राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?+

ईएसआईसी शाखा कार्यालय द्वारा राहत राशि सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर की जाती है।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)